बैंक ऑफ बड़ौदा पर मनी लांड्रिंग के मामले में दुबई में 13 करोड़ रुपए का जुर्माना
मुंबई– देश के लीडिंग सरकारी बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा पर मनी लांड्रिंग के मामले में 13.5 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया है। यह जुर्माना दुबई में लगाया गया है। खलीज टाइम्स के मुताबिक, बैंक ने एक खाते में एंटी मनी लांड्रिंग के कंप्लायंस का पालन करने में फेल रहा है।
हालांकि संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) के केंद्रीय बैंक ने इसी मामले में कुल 11 बैंकों पर जुर्माना लगाया है। यह सभी एंटी मनी लांड्रिंग के मामले में फंसे हैं। हालांकि 11 बैंकों का नाम नहीं बताया गया। पर बैंक ऑफ बड़ौदा ने पिछले हफ्ते नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर दी गई जानकारी में कहा कि उसे दुबई में 13.5 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया है।
बैंक ऑफ बड़ौदा ने बताया कि उसे 6.83 मिलियन दिरहम की फाइन लगाई गई है। यह एंटी मनी लांड्रिंग नियमों के तहत लगाई गई है। हालांकि बैंक इस मामले में इस फैसले को चुनौती देने की योजना पर काम कर रहा है। यूएई के केंद्रीय बैंक ने कहा कि उसका उद्देश्य एंटी मनी लांड्रिंग को रोकने का है और इसके नियमों का पालन सभी को करना होगा। वह आगे भी इस तरह के कानून में जुर्माना लगाता रहेगा। यूएई सेंट्रल बैंक ने कहा कि देश में सभी बैंकों को इस तरह के नियमों का पालन करना होगा।