अब नकदी में दे सकते हैं GST का पैसा, फर्जी बिलों को रोकने के लिए उठाया कदम
मुंबई– अगर किसी कारोबारी का मासिक टर्नओवर 50 लाख रुपए है तो उसे कम से कम 1% GST नकदी में देना होगा। यह कदम फर्जी बिलों को रोकने के लिए उठाया गया है। वित्त मंत्रालय ने यह जानकारी दी है।
जानकारी के मुताबिक, केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (CBIC) ने वस्तु एवं सेवा कर (GST) नियमों में नियम 86B जोड़ा है। इसका मतलब यह है कि जीएसटी देनदारी का 99% तक ही इनपुट टैक्स क्रेडिट के इस्तेमाल से चुकाना होगा। CBIC ने कहा है कि टर्नओवर की लिमिट कैलकुलेट करते वक्त GST के दायरे में न आने वाले सामान और जीरो टैक्स रेट वाली सप्लाई को शामिल नहीं किया जाएगा।
CBIC ने यह भी कहा कि नए नियम के तहत प्रतिबंध उस मामले में लागू नहीं होगा, जहां कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर या पार्टनर ने 1 लाख रुपए से ज्यादा की रकम इनकम टैक्स के रूप में दी है। यह प्रतिबंध उस मामले में भी नहीं लागू होगा, जहां GST में रजिस्टर व्यक्ति को यूटिलाइज नहीं किए गए इनपुट टैक्स क्रेडिट के कारण पिछले वित्त वर्ष में 1 लाख रुपए से ज्यादा रिफंड अमाउंट मिला है।
जानकारी के मुताबिक, सरकार ने इससे पहले 89 बी नियम को लागू करते समय भी इनपुट क्रेडिट यूटिलाइजेशन पर प्रतिबंध लगाया था। ईवाई के टैक्स पार्टनर अभिषेक जैन ने कहा कि अब तक, जीएसटीआर 3बी की फाइल न करने के परिणामस्वरूप ई-वे बिल में रुकावट आई थी, लेकिन अब इसके चलते जीएसटीआर 1 में भी रुकावट आएगी। सरकार ने अब जीएसटीआर में आउटवर्ड सप्लाई डिटेल्स दाखिल करने पर पाबंदी लगा दी है। यहां सरकार का विचार उन व्यवसायों से गुजरने वाले इनपुट टैक्स क्रेडिट पर अंकुश लगाने के लिए प्रतीत होता है जिन्होंने अपनी जीएसटी का भुगतान नहीं किया है।
एएमआरजी एंड एसोसिएट्स के सीनियर पार्टनर रजत मोहन ने कहा, इन बदलावों से संकेत मिलता है कि सरकार कम टैक्स कलेक्शन और हाई टैक्स चोरी करने वालों से जूझ रही है, जिसका बोझ फिर से ईमानदार करदाताओं पर पड़ेगा। सीबीआईसी ने जीएसटी पंजीकरण प्राप्त करने के उद्देश्य से आधार नंबर या व्यावसायिक परिसरों के भौतिक सत्यापन के प्रमाणीकरण को भी अधिसूचित किया है। साथ ही इलेक्ट्रॉनिक वे बिल के प्रावधानों की वैधता में सीबीआईसी ने संशोधन किया है जिसके मुताबिक ई-वे बिल हर 200 किमी की यात्रा के लिए 1 दिन के लिए मान्य होगा, जबकि पहले 100 किमी की दूरी तय की गई थी।