बैंकों के तैयार नहीं होने से आरबीआई ने चेक क्लियरेंस का दूसरा चरण किया स्थगित
मुंबई- भारतीय रिजर्व बैंक ने तेज चेक क्लियरेंस व्यवस्था के दूसरे चरण के कार्यान्वयन को स्थगित कर दिया है। इसका मकसद बैंकों को अपने संचालन को सुव्यवस्थित करने के लिए अधिक समय देना है। इस चरण को बैंकों को 3 जनवरी से लागू किया जाना था। पहले चरण के कार्यान्वयन में कुछ शुरुआती दिक्कतें आई थीं, जो 4 अक्तूबर को शुरू हुआ था।
आरबीआई ने बुधवार को जारी बयान में कहा, दूसरे चरण में, बैंकों को चेक मिलने के तीन घंटे के भीतर उसे क्लियर करना अनिवार्य है। हालांकि, अब तक बैंक इसके लिए पूरी तरह से तैयार नहीं हैं, इसलिए इसे स्थगित किया जा रहा है। इसके साथ चेक के प्रस्तुति सत्र का समय भी सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक और पुष्टिकरण सत्र का समय सुबह 9 बजे से शाम 7 बजे तक संशोधित किया गया है।
अगस्त में चेक ट्रंकेशन सिस्टम में निरंतर क्लियरिंग और रियलाइजेशन पर सेटलमेंट की शुरुआत की घोषणा करते हुए आरबीआई ने बताया था कि प्रेजेंटेशन सेशन सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक होगा और कन्फर्मेशन सेशन सुबह 10 बजे शुरू होकर शाम 7 बजे समाप्त होगा। चरण 1 के तहत, बैंकों को अपने पास प्रस्तुत किए गए चेकों की पुष्टि दिन के अंत (शाम 7 बजे) तक करनी होती थी। अन्यथा उन्हें स्वीकृत मानकर सेटलमेंट के लिए शामिल कर लिया जाता था।
नई व्यवस्था के तहत चेकों को स्कैन किया जाता है। उन्हें प्रस्तुत किया जाता है और कुछ ही व्यावसायिक घंटों के दौरान निरंतर आधार पर पास कर दिया जाता है। इस बदलाव ने दो कार्य दिवसों तक के चेक क्लियरिंग को एक नई और तेज प्रक्रिया से बदल दिया है, जिसमें चेक प्रस्तुत किए जाने के कुछ ही घंटों के भीतर क्लियर हो जाएंगे।

