उत्तर प्रदेश में रेरा की चेतावनी, फर्जी बिल्डरों से घर खरीदने से रहें सावधान

मुंबई- उत्तर प्रदेश रेरा ने घर खरीदारों को सलाह दी है कि वे केवल रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट्स में ही निवेश करें। यह कदम उपभोक्ताओं को आर्थिक और कानूनी समस्याओं से बचाने के लिए है। रेरा ने अपने पोर्टल पर प्रमोटर और परियोजना की पूरी जानकारी उपलब्ध करवाई है ताकि उपभोक्ता सुरक्षित निवेश कर सकें।

उत्तर प्रदेश रेरा ने कहा, केवल उप्र. रेरा में पंजीकृत परियोजनाओं में ही निवेश करें। रजिस्टर्ड परियोजनाओं में ही निवेश सुरक्षित है और उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा सुनिश्चित की जा सकती है। रेरा के अनुसार, आम नागरिकों के जीवन में घर खरीदना एक महत्वपूर्ण निर्णय होता है और इसमें उनकी जीवनभर की कमाई का बड़ा हिस्सा लग जाता है।

रेरा ने उपभोक्ताओं से अपील की है कि किसी भी परियोजना में निवेश करने से पहले रेरा के आधिकारिक पोर्टल पर जाकर संबंधित प्रमोटर और परियोजना की पूरी जानकारी प्राप्त कर लें। पोर्टल पर परियोजना की भूमि, मानचित्र, स्वीकृतियां, विशिष्टताएं, बैंक खातों की जानकारी, रजिस्ट्रेशन की वैधता, समय विस्तार, ओसी/सीसी की स्थिति तथा क्वार्टरली प्रोग्रेस रिपोर्ट जैसी सभी आवश्यक जानकारियां उपलब्ध हैं।

रेरा ने उपभोक्ताओं को यह भी सलाह दी है कि परियोजना में इकाई के मूल्य का भुगतान केवल प्रोजेक्ट के कलेक्शन एकाउंट में ही करें और हर पहलू की जांच-पड़ताल के बाद ही निवेश करें।

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