ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म बिना लाइसेंस के अब नहीं बेच पाएंगे वॉकी-टॉकी डिवाइस
मुंबई- अमेजन, फ्लिपकार्ट, मीशो, फेसबुक, इंडियामार्ट और जियोमार्ट जैसे 13 ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म उचित फ़्रिक्वेंसी डिस्क्लोजर, इक्विपमेंट टाइप अप्रूवल यानी ईटीए या लाइसेंसिंग जानकारी के बिना वॉकी-टॉकी को नहीं बेच पाएंगे। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (सीसीपीए) ने नोटिस भेज कर इस तरह की अवैध बिक्री को रोकने को कहा है।
सीसीपीए ने कहा, ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्मों पर वॉकी-टॉकी की बिक्री वायरलेस ऑपरेटिंग लाइसेंस की जरूरतों या लागू कानूनों के अनुपालन के संबंध में स्पष्ट जानकारी के बिना की जा रही है। वॉकी-टॉकी के ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर लिस्टिंग में यह तय नहीं किया गया है कि डिवाइस के उपयोग के लिए संबंधित प्राधिकरण से लाइसेंस की जरूरत है या नहीं। इस तरह की जानकारी नहीं देने से आम जनता यह सोचती है कि वह स्वतंत्र रूप से वॉकी-टॉकी का उपयोग कर सकती है।
सीसीपीए ने कहा, जरूरी खुलासे के अभाव में गैर-अनुपालन वाले वायरलेस उपकरणों की बिक्री ग्राहकों को गुमराह करती है। जांच में पता चला कि अमेजन पर लगभग 467, फ्लिपकार्ट पर 314, मीशो पर 489 और ट्रेडइंडिया पर 423 उत्पाद शामिल हैं। इसलिए, सीसीपीए ने जनवरी, 2023 से अब तक बेचे गए सभी वॉकी-टॉकी के विक्रेताओं के नाम और संपर्क विवरण, वॉकी-टॉकी उपकरणों के उत्पाद यूआरएल और लिस्टिंग आईडी सहित सभी जानकारी मांगी है।
उपभोक्ता मामलों के विभाग की सचिव निधि खरे ने बताया, ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर वॉकी-टॉकी सहित लाइसेंस प्राप्त फ्रीक्वेंसी रेंज वायरलेस टेलीग्राफी उपकरणों की अवैध बिक्री और उपयोग की रोकथाम और रेगुलेशन के लिए दिशा निर्देश जल्द ही उपभोक्ता मामलों के विभाग की वेबसाइट पर डाले जाएंगे। ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म को निर्देश दिया गया कि वे अपने प्लेटफॉर्म पर लिस्टिंग की निगरानी करें और लागू कानूनों का पालन करने में विफल रहने वाले सभी विक्रेताओं को तुरंत हटा दें।