अब 10 साल से बड़े बच्चे खुद से सेविंग बैंक अकाउंट खोल कर चला सकेंगे
मुंबई- अब 10 साल से बड़े बच्चे खुद से सेविंग्स या टर्म डिपॉजिट अकाउंट खोल और ऑपरेट कर सकते हैं। RBI ने बैंकों को इसकी अनुमति दे दी। हालांकि, बैंक इसके लिए अपनी रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसी के अनुसार शर्तें तय कर सकते हैं।
RBI ने बैंकों से 1 जुलाई 2025 तक इन नए नियमों के मुताबिक अपनी पॉलिसी तैयार करने या फिर मौजूदा नियमों में बदलाव करने को कहा है। अब तक किसी भी उम्र के बच्चे अपने माता-पिता या कानूनी अभिभावक (गार्जियन) के जरिए सेविंग्स या टर्म डिपॉजिट अकाउंट खोल सकते थे, पर ऑपरेटअभिभावक ही करते थे।
10 साल या इससे बड़ी उम्र के बच्चे अपने अकाउंट को खुद ऑपरेट कर सकेंगे। लेकिन बैंक अपने नियमों के अनुसार कुछ लिमिट तय करेंगे, जैसे कि कितना पैसा जमा किया या निकाला जा सकता है। एक बार में कितना पैसा निकाला जा सकेगा। बैंक बच्चों को इंटरनेट बैंकिंग, ATM / डेबिट कार्ड और चेकबुक जैसी सुविधाएं दे सकते हैं। लेकिन यह उनके रिस्क पर निर्भर करेगा। जब बच्चा 18 साल का हो जाएगा तो बैंक को उससे नए साइन लेने होंगे।