देश के 45 कोचिंग सेंटर्स को मिला नोटिस, 61.60 लाख रुपये का लगाया जुर्माना

मुंबई- केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (CCPA) ने भ्रामक विज्ञापनों के लिए 45 कोचिंग सेंटर्स को नोटिस भेजा है। 19 कोचिंग संस्थानों पर 61,60,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। CCPA ने यह कार्रवाई छात्रों को गुमराह करने वाले विज्ञापनों के खिलाफ की है। कई कोचिंग सेंटर झूठे दावे करके छात्रों को लुभाते हैं।

CCPA ऐसे कोचिंग सेंटर्स पर लगातार नजर रख रहा है। उपभोक्ता मामलों के विभाग ने ग्राहकों के हितों की रक्षा के लिए कई कदम उठाए हैं। राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन ने छात्रों को फीस वापसी में मदद की है। 1.15 करोड़ रुपये से अधिक की राशि छात्रों को वापस मिली है।

केंद्र सरकार के उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री बी.एल. वर्मा ने राज्यसभा में लिखित उत्तर में बताया कि उपभोक्ता मामलों का विभाग उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा और उन्हें सशक्त बनाने के लिए लगातार काम कर रहा है। इसके लिए नए कानून भी बनाए जा रहे हैं।

आज के वैश्वीकरण, तकनीक और ई-कॉमर्स के दौर में उपभोक्ता संरक्षण के ढांचे को आधुनिक बनाने के लिए 1986 के उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम को हटाकर 2019 का उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम लाया गया। इसके तहत CCPA यानी केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण बनाया गया है। इसने कोचिंग सेंटर्स के भ्रामक विज्ञापनों पर ऐक्‍शन लिया है। छात्रों को फीस वापस दिलाने में मदद की है।

CCPA 2019 के उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की धारा 10 के तहत स्थापित किया गया है। इसका काम है उपभोक्ताओं के अधिकारों के उल्लंघन, अनुचित व्यापार और भ्रामक विज्ञापनों को रोकना। ये विज्ञापन जनता और उपभोक्ताओं के हितों के खिलाफ होते हैं। CCPA का मकसद उपभोक्ताओं के अधिकारों को बढ़ावा देना, उनकी रक्षा करना और उन्हें लागू करवाना है।

कोचिंग सेंटर्स को भ्रामक विज्ञापन बनाने से रोकने के लिए CCPA ने 13 नवंबर, 2024 को ‘कोचिंग सेक्टर में भ्रामक विज्ञापन की रोकथाम के लिए दिशानिर्देश, 2024’ जारी किए हैं। ये दिशानिर्देश कोचिंग सेंटर्स को झूठे या भ्रामक दावे/विज्ञापन करने और भ्रामक या अनुचित व्यवहार करने से रोकने के लिए हैं।

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