शेयर और म्यूचुअल फंड पर सलाह नहीं दे पाएंगे फाइनेंशियल इन्फ्लूएंसर्स
मुंबई- सेबी ने फाइनेंशियल इन्फ्लूएंसर्स को लेकर नियम तय कर दिए हैं। अब गैर पंजीकृत फाइनेंशियल इन्फ्लूएंसर्स शेयर और म्यूचुअल फंड में निवेश को लेकर सलाह नहीं दे पाएंगे। निवेशक शिक्षा में इन प्रतिबंधों से छूट दी जाएगी।। इन फाइनेंशियल इन्फ्लूएंसर को सेबी के पास पंजीकरण कराना होगा। तय नियमों का पालन भी करना होगा।
सेबी ने बृहस्पतिवार को बोर्ड की बैठक के बाद कहा, म्यूचुअल फंड और शेयर ब्रोकरों के साथ साझेदारी करने पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। ये फिनफ्लुएंसर्स जवाबदेही से बचने का एक खास तरीका निकालते हैं। हर ट्वीट में, वीडियो में पोस्ट में ये डिस्क्लेमर डाल देत हैं कि वो सेबी से रजिस्टर्ड नहीं हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। सेबी ने साफ किया है कि ऐसा करने मात्र से आपकी जिम्मेदारी पूरी नहीं हो जाएगी।
विनियमित संस्थाएं यह सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार होंगी कि जिन व्यक्तियों के साथ वे संबद्ध हैं, वे सेबी के तय नियमों का पालन करते हैं, जिसमें सुनिश्चित रिटर्न के वादों से बचना भी शामिल है। दरअसल, फाइनेंशियल इन्फ्लूएंसर्स अक्सर छोटे शहरों से होते हैं। बड़ी संख्या में गैर-अंग्रेजी भाषी दर्शकों को आकर्षित करने के लिए हिंदी या क्षेत्रीय भाषाओं में सामग्री बनाते हैं।

