घटिया इलेक्ट्रिक सामानों के आयात पर लगेगी रोक, बीआईएस होगा अनिवार्य
मुंबई- सरकार ने घटिया इलेक्ट्रिक वस्तुओं के आयात पर अंकुश लगाने तथा घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए स्विच-सॉकेट-आउटलेट और केबल ट्रंकिंग जैसे बिजली के सामान के लिए अनिवार्य गुणवत्ता मानदंड जारी किए हैं।
अधिसूचना के मुताबिक,वस्तुओं का उत्पादन, बिक्री, व्यापार, आयात व भंडारण तब तक नहीं किया जा सकता जब तक कि उन पर भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) का चिह्न न हो। उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (डीपीआईआईटी) ने कहा कि यह आदेश अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से छह महीने बाद लागू होगा। लघु एवं मझौले (एसएमई) को नौ महीने का जबकि सूक्ष्म उद्यमों को 12 महीने का अतिरिक्त समय दिया जाएगा।
बीआईएस अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन पर पहली बार अपराध करने पर दो साल तक की कैद या कम से कम दो लाख रुपये का जुर्माना हो सकता है। इससे पहले स्मार्ट मीटर, वेल्डिंग रॉड और इलेक्ट्रोड, कुकवेयर तथा बर्तन, आग बुझाने वाले यंत्र, बिजली के छत पंखे और घरेलू गैस स्टोव सहित कई वस्तुओं के लिए ऐसे आदेश जारी किए गए हैं।