सूक्ष्म व छोटे उद्योगों को 0.37 फीसदी ब्याज पर मिलेगा एक करोड़ का कर्ज
नई दिल्ली। देश के सूक्ष्म और छोटे उद्योगों को एक करोड़ रुपये का कर्ज सालाना 0.37 फीसदी की ब्याज दर पर मिलेगा। पहले यह दर दो फीसदी थी, जिसे अब घटा दिया गया है। छोटे कारोबारियों के कर्ज की लागत घटाने में मदद मिलेगी और उनके व्यवसाय में तेजी आएगी। यह योजना आज से ही लागू भी कर दी गई है।
सूक्ष्म एवं छोटे उद्योगों के क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट (सीजीटीएमएसई) ने शुक्रवार को इस संबंध में दिशा निर्देश जारी किया। इसके मुताबिक, गारंटी की अधिकतम सीमा भी दो करोड़ रुपये से बढ़ाकर पांच करोड़ रुपये कर दी गई है। एमएसएमई मंत्रालय ने कहा, 10 लाख रुपये तक के कर्ज बकाया के लिए गारंटी के संबंध में दावों के निपटान के लिए कानूनी कार्यवाही शुरू करने की आवश्यकता जरूरत नहीं होगी।
बजट 2023-24 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 अप्रैल, 2023 से सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी योजना को फिर से शुरू करने की घोषणा की थी। इसके लिए 9,000 करोड़ रुपये के निवेश के साथ दो लाख करोड़ रुपये के अतिरिक्त गारंटी मुक्त क्रेडिट व्यवस्था को सक्ष्म बनाने और कर्ज की लागत में लगभग एक फीसदी की कमी का लक्ष्य रखा गया था।
परिणामस्वरूप सूक्ष्म एवं छोटे कारोबारों के लिए क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट के कोष में 30 मार्च, 2023 को 8,000 करोड़ रुपये की राशि भी दे दी गई थी। एमएसएमई मंत्रालय ने कहा कि सीजीटीएमएसई ने वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान एक लाख करोड़ रुपये की गारंटी को मंजूरी देने के आंकड़े को भी हासिल कर लिया है।