साइरस मिस्त्री को सुप्रीमकोर्ट का झटका, पुनर्विचार याचिका खारिज
नई दिल्ली। टाटा के साथ कानूनी विवाद को लेकर शापुरजी पालनजी के साइरस मिस्त्री द्वारा सुप्रीमकोर्ट में दायर पुनर्विचार याचिका खारिज हो गई है। हालांकि कोर्ट ने मिस्त्री के खिलाफ दिए गए फैसले में कुछ टिप्पणियोौं को हटाने की मंजूरी दे दी है।
कोर्ट ने पिछले साल मार्च में टाटा समूह के पक्ष में फैसला सुनाया था और इसके साथ ही नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (एनसीएलटी) के उस आदेश को खारिज कर दिया था, जिसमें मिस्त्री को फिर से टाटा संस के चेयरमैन पद पर नियुक्त करने की मंजूरी दी गई थी।
सुप्रीमकोर्ट ने एनसीएलटी के फैसले को गलत बताते हुए 26 मार्च को कहा था कि कानून के सभी तर्क टाटा के पक्ष में हैं। साथ ही उनको चेयरमैन बनाने के टाटा समूह के फैसले को बड़ी गलती बताया था। इसी के बाद साइरस ने टाटा संस के प्रमुख के पद से हटाने के फैसले की समीक्षा और उस पर फिर से विचार करने की मांग की थी।
अप्रैल, 2021 में साइरस सुप्रीमकोर्ट में गए थे। बृहस्पतिवार को सुप्रीमकोर्ट ने कहा कि उसे फिर से इस याचिको को सुनने का कोई आधार नहीं दिख रहा है। तीन जजों की बेंच ने इस पर विचार भी किया। पर अंत में इसे खारिज कर दिया गया।