50 हजार से ज्यादा का चेक जारी किया तो क्लीयर होने में अब आ सकती है दिक्कत

मुंबई- अगर आपने पॉजिटिव पे सिस्टम (PPS) को नहीं अपनाया है तो 50 हजार रुपए से ज्यादा का जारी किया गया चेक बैंक रिजेक्ट कर सकता है। अधिकतर बैंक 1 सितंबर से इसे लागू कर देंगे।  

पॉजिटिव पे सिस्टम के तहत आपको डिटेल्स में चेक जारी करने की तारीख, 6 अंकों का चेक नंबर, रकम, लाभार्थी का नाम आदि शामिल है। इसकी सूचना या तो बैंक शाखा में जाकर या इंटरनेट बैंकिंग या मोबाइल बैंकिंग के द्वारा दी जा सकती है। कुछ बैंक ग्राहकों को SMS, ATM या ईमेल के जरिए भी जानकारी देने की सुविधा दे रहे हैं। 

बैंक सभी खाताधारकों के लिए उसकी इच्छानुसार 50,000 रुपए या उससे अधिक की रकम वाले चेक के लिए यह सुविधा लागू कर सकते हैं। हालांकि बैंक 5 लाख रुपए से ज्यादा की रकम वाले चेक के लिए इसे अनिवार्य बना सकते हैं। RBI ने चेक ट्रांजेक्शन सिस्टम (CTS) के लिए अगस्त 2020 में पॉजिटिव पे सिस्टम की घोषणा की थी। 

एक्सिस बैंक जैसे कुछ बैंकों ने ज्यादा रकम वाले चेक के लिए पॉजिटिव पे सिस्टम अनिवार्य कर दिया है। इससे चेक जारी करने के बाद ग्राहकों को बैंक को नेट/मोबाइल बैंकिंग या शाखा में चेक डिटेल्स देना होगा। हालांकि इस नियम से विशेष रूप से वरिष्ठ नागरिकों और उनके लिए समस्याएं पैदा हो सकती हैं, जिन्होंने सुरक्षा की वजह से नेट बैंकिंग या मोबाइल बैंकिंग की सेवाएं नहीं ली हैं। कुछ और बैंक भी इसी तरह का नियम लगा रहे हैं।  

भारतीय स्टेट बैंक (SBI), कोटक महिंद्रा बैंक ने भी पॉजिटिव पे सिस्टम को 50 हजार रुपए से ज्यादा वाले चेक के लिए लागू कर दिया है। हालांकि इन बैंकों ने ग्राहकों के लिए यह वैकल्पिक रखा है। यानी उनकी मर्जी पर यह है। कुछ बैंक ग्राहकों को फोन करके इस मामले में उनका वेरीफिकेशन कर रहे हैं।  

RBI ने बैंकों को यह निर्देश दिया है कि वे PPS को 1 जनवरी 2021 से लागू करें। यह सिस्टम चेक के साथ होनेवाली धोखाधड़ी से बचाएगा। काफी सारे बैंकों ने इस मामले में ग्राहकों को मैसेज और ईमेल भेजकर अलर्ट किया है। कोटक महिंद्रा बैंक ने कहा है कि अब ग्राहक पॉजिटिव पे सुविधा का 50 हजार रुपए से ज्यादा वाले चेक के लिए उपयोग कर सकते हैं।  

एक्सिस बैंक ने कहा है कि 1 सितंबर से वह इस नियम को लागू करेगा। पर बैंक ने इसके लिए 5 लाख रुपए की रकम को तय किया है। 5 लाख या इससे ज्यादा का चेक हुआ तो ग्राहक को PPS का उपयोग करना होगा। इंटरनेट बैंकिंग के जरिए चेक का वेरीफिकेशन किया जा सकता है। ग्राहक को इसके लिए नेट बैंकिंग पर लॉग इन करना होगा। इसमें सर्विसेस को चुनना होगा। फिर चेक सर्विसेस और उसके बाद पॉजिटिव पे को चुनना होगा।  

ICICI बैंक के ग्राहक भी इंटरनेट और मोबाइल ऐप के जरिए इसकी जानकारी दे सकते हैं। इसे इंटरनेट बैंकिंग पर जाकर सर्विस रिक्वेस्ट में बैंक अकाउंट, उसमें चेक बुक और फिर पॉजिटिव पे को चुनना होगा। HDFC बैंक ने कहा है कि उसने भी 50 हजार और इससे ऊपर की रकम के लिए पॉजिटिव पे सिस्टम को लागू किया है। चेक जारी करने से 24 घंटे पहले इसकी जानकारी देनी होगी। बैंक ने अलग-अलग क्षेत्र के लिए अलग-अलग ईमेल आईडी भी जारी किया है।

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