कोटक महिंद्रा बैंक पर आरबीआई ने ठोका 61.95 लाख रुपये का भारी-भरकम जुर्माना
मुंबई- भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने शुक्रवार को Kotak Mahindra Bank पर नियमों के उल्लंघन को लेकर 61.95 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है. RBI ने बताया कि यह कार्रवाई बेसिक सेविंग्स बैंक डिपॉजिट (BSBD) अकाउंट, बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट्स (BCs) से जुड़े नियमों और क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनियों से संबंधित नियमों के पालन में कमी पाए जाने के कारण की गई है. यह जुर्माना 11 दिसंबर 2025 के आदेश के तहत लगाया गया है.
RBI के मुताबिक बैंक के खिलाफ यह कार्रवाई ‘एक्सेस टू बैंकिंग सर्विसेज- बेसिक सेविंग्स बैंक डिपॉजिट अकाउंट’ और ‘बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट्स के कार्यक्षेत्र’ से जुड़े निर्देशों का पालन न करने तथा क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनियां नियम, 2006 के उल्लंघन के चलते की गई है. केंद्रीय बैंक ने कहा कि बैंक का वैधानिक निरीक्षण (Statutory Inspection for Supervisory Evaluation – ISE 2024) 31 मार्च 2024 की वित्तीय स्थिति के आधार पर किया गया था.
निरीक्षण के दौरान RBI ने पाया कि कोटक महिंद्रा बैंक ने कुछ ऐसे ग्राहकों के लिए एक से अधिक BSBD खाते खोल दिए, जिनके पास पहले से ही इस तरह का खाता मौजूद था. इसके अलावा बैंक ने बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट्स के साथ ऐसे कार्यों के लिए समझौता किया, जो निर्धारित दायरे से बाहर थे. साथ ही कुछ उधारकर्ताओं के संबंध में क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनियों को गलत जानकारी भी दी गई.

