छोटी और मझोली कंपनियों के लिए बिना गारंटी के 100 करोड़ की योजना शुरू

मुंबई- छोटे एवं मझोले उद्योगों यानी एमएसएमई के लिए 100 करोड़ रुपये तक के ऋण की सुविधा को शुरू कर दिया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मुंबई में इस म्यूचुअल क्रेडिट गारंटी योजना को लॉन्च किया। योजना के तहत पहले ग्यारह लाभार्थियों को मंजूरी पत्र भी सौंपा गया। इसे जुलाई, 2024 में घोषित किया गया था।

इस योजना से एमएसएमई के लिए ऋण की आसान उपलब्धता की सुविधा मिलने और भारत में विनिर्माण क्षेत्र को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। इसके तहत बिना गारंटी के मशीनरी या उपकरण की खरीद के लिए रकम मिलती है। खरीद के लिए एमसीजीएस-एमएसएमई के तहत पात्र एमएसएमई को 100 करोड़ रुपये तक की लोन सुविधा के लिए राष्ट्रीय ऋण गारंटी ट्रस्टी कंपनी (एनसीजीटीसी) द्वारा सदस्य ऋण देने वाली संस्थाओं (एमएलआई) को 60 प्रतिशत गारंटी कवरेज प्रदान करेगी।

योजना के अनुसार, उधारकर्ता एक एमएसएमई होना चाहिए, जिसके पास वैध उद्यम पंजीकरण संख्या हो। साथ ही गारंटीकृत ऋण राशि 100 करोड़ रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। परियोजना लागत अधिक भी हो सकती है। उपकरण या मशीनरी की न्यूनतम लागत परियोजना लागत का 75 प्रतिशत होनी चाहिए। वित्त मंत्री ने कहा, पिछले तीन बजटों में एमएसएमई को बेहतर बनाने पर ध्यान केंद्रित किया गया था, जिसमें मौजूदा बजट में सरकार द्वारा गारंटीकृत ऋण भी शामिल है।

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