दिवाली में मिला बोनस तो देना होगा उस पर टैक्स, जानिए कितना लगेगा टैक्स
मुंबई- कोई भी कंपनी अपने कर्मचारी को दिवाली या किसी खास मौके पर जो बोनस या गिफ्ट देती है, उस पर कर्मचारी को इनकम टैक्स देना पड़ सकता है। हालांकि यहां राहत की बात यह है कि हर बोनस या हर गिफ्ट इनकम टैक्स के दायरे में नहीं आता।
यह जरूरी नहीं कि दिवाली पर कंपनी की ओर से दिए जाने वाला बोनस या गिफ्ट ही इनकम टैक्स के दायरे में आए। अगर आपको जन्मदिन, शादी की सालगिरह या किसी दूसरे मौके पर भी कोई गिफ्ट मिलता है तो वह भी इनकम टैक्स के दायरे में आ सकता है। अगर कंपनी की ओर से गिफ्ट कार्ड, कंपनी के खुद के प्रोडक्ट, वाउचर या प्रीपेड कार्ड मिल रहा है तो उसके लिए भी टैक्स देना पड़ सकता है।
इनकम टैक्स के नियमानुसार एक वित्तीय वर्ष में एक निश्चित रकम तक के गिफ्ट आदि ही टैक्स फ्री होते हैं। यह रकम 4999 रुपये है। अगर किसी शख्स को कंपनी या कहीं और से (जन्मदिन, शादी, वर्षगांठ आदि) एक वित्त वर्ष में 4999 रुपये से ज्यादा के गिफ्ट मिले हैं तो उस पर इनकम टैक्स देना होता है।
अगर किसी कर्मचारी को गिफ्ट के अलावा ई-वाउचर, गिफ्ट कार्ड, प्रीपेड कार्ड आदि मिले हैं तो इनकी भी सीमा 4999 रुपये ही है। इससे ज्यादा की रकम पर इनकम टैक्स चुकाना होता है।
किसी शख्स को एक वित्तीय वर्ष में 4000 रुपये और 3000 रुपये का गिफ्ट मिला है। दोनों गिफ्ट की अलग-अलग कीमत 4999 रुपये से कम है। लेकिन कुल कीमत 7 हजार रुपये है जो 4999 रुपये से ज्यादा है। ऐसे में पूरे 7 हजार रुपये के गिफ्ट पर इनकम टैक्स देना होगा।
गिफ्ट के रूप में अगर कंपनी की ओर से बोनस मिला है, तो वह पूरी तरह इनकम टैक्स के दायरे में आता है। इस पर कोई छूट नहीं होती। बोनस के रूप में मिली रकम को नियमित वेतन के रूप में देखा जाता है। ऐसे में यह रकम टैक्सेबल होती है। यहां तक कि दिवाली गिफ्ट के रूप में अगर एक रुपया भी नकद मिला है तो वह भी इनकम टैक्स के दायरे में आएगा।

