हिंडनबर्ग की सूची में शामिल दो एफपीआई सेबी के नियम के खिलाफ सैट में
मुंबई- मॉरीशस स्थित दो विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक (एफपीआई) ने विदेशी निवेशकों के लिए बने सेबी के नए नियमों से राहत पाने के लिए सिक्योरिटीज अपीलेट ट्रिब्यूनल यानी सैट का रुख किया है। एलटीएस इनवेस्टमेंट फंड्स और लोटस ग्लोबल इनवेस्टमेंट के नाम हिंडनबर्ग की जनवरी 2023 में जारी रिपोर्ट में आए थे। दोनों एफपीआई ने 19 अगस्त को केस दर्ज करा कर जरूरी फीस भी जमा कर दी थी और इस मामले में तुरंत सुनवाई कर राहत की मांग की है।
दोनों फंड्स का आरोप है कि उनसे ऐसी खास शर्तों को पूरा करने के लिए कहा जा रहा है जो दूसरे एफपीआई पर लागू नही हैं, जिससे उनके निवेशकों पर नकारात्मक असर पड़ रहा है। इस मामले पर सुनवाई अगले हफ्ते है।
इन दो फंड्स एलटीएस इनवेस्टमेंट फंड्स और लोटस ग्लोबल इनवेस्टमेंट ने सैट से अपील की है कि उनके राहत के आवेदनों पर तेजी से फैसला लिया जाए और साथ ही सेबी के आदेश से सुरक्षा भी मांगी गई है जिसमें नियमों के पालन के लिए 9 सितंबर की समय सीमा दी गई थी। उन्होने ट्रिब्यूनल से कहा है कि वो सेबी से उनको इन नियमों को पूरा करने के लिए मार्च 2025 तक की समय सीमा दें।
दोनों ने ही एफपीआई के लिए तय उस नियम सीमा को पार कर लिया है जिसके मुताबिक एफपीआई भारत में अपने निवेश का 50 फीसदी से ज्यादा किसी एक कॉरपोरेट समूह में नहीं रख सकते। नए नियम के मुताबिक, ऐसे एफपीआई को 9 सितंबर तक अपनी अतिरिक्त होल्डिंग को बेचना होगा।