ईपीएफओ का बदल गया नियम, अब कहीं भी किसी भी बैंक से निकालें पैसा

मुंबई- कर्मचारी भविष्य निधि संगठन या ईपीएफओ की कर्मचारी पेंशन योजना ( EPS )1995 पेंशनर्स को बड़ी सहूलियत मिलने वाली है। दरअसल, सरकार ने इनके लिए सेंट्रलाइज्ड पेंशन पेमेंट सिस्टम CPPS को मंजूरी दे दी है। इसका फायदा यह मिलेगा कि पेंशनर्स इस के जरिए देश में किसी बैंक और किसी भी ब्रांच से अपनी पेंशन ले सकेंगे।

केंद्रीय श्रम मंत्री मनसुख मंडाविया ने बताया कि 1 जनवरी 2025 से यह सुविधा शुरू हो जाएगी। इससे 78 लाख से अधिक EPS पेंशनधारकों को सहूलियत होगी। उन्होंने बताया कि CPPS राष्ट्रीय स्तर पर केंद्रीकृत प्रणाली की स्थापना करेगा, जिससे पेंशन का वितरण भारत के किसी भी बैंक और किसी भी शाखा के माध्यम से किया जा सकेगा।

मंडाविया ने बताया, ‘CPPS की मंजूरी ईपीएफओ के आधुनिकीकरण में मील का पत्थर है। यह पेंशनभोगियों को देश में कहीं भी किसी भी बैंक और किसी भी शाखा से अपनी पेंशन प्राप्त करने की सुविधा देगा। हम EPFO को अधिक सक्षम और जिम्मेदार संगठन बनाना चाहते हैं और यह कदम इसी दिशा में उठाया गया है।

मंडाविया ने बताया कि यह सुविधा EPFO की IT आधुनिकीकरण परियोजना CITES 2.01 के तहत 1 जनवरी 2025 से लॉन्च की जाएगी। अगले चरण में CPPS से एक आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम ABPS की ओर कदम बढ़ाए जाएंगे। 1 जनवरी 2025 से यह सुविधा शुरू हो जाएगी। इससे 78 लाख से अधिक EPS पेंशनधारकों को सहूलियत होगी।

इस समय जो व्यवस्था है, उसमें हर जोनल/क्षेत्रीय कार्यालय के पास केवल 3-4 बैंकों के साथ अलग-अलग समझौते होते हैं। CPPS के तहत पेंशनभोगियों को पेंशन शुरू होने के समय किसी भी सत्यापन के लिए शाखा में जाने की आवश्यकता नहीं होगी और पेंशन तुरंत क्रेडिट कर दी जाएगी। मतलब कि CPPS मौजूदा पेंशन वितरण प्रणाली से एक महत्वपूर्ण बदलाव है।

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