वीजा-मास्टरकार्ड पर वाणिज्यिक कार्ड से भुगतान रोकने का आरबीआई आदेश
मुंबई- आरबीआई ने वीजा और मास्टरकार्ड जैसे कार्ड नेटवर्कों को कॉरपोरेट और छोटे उद्यमों की ओर से वाणिज्यिक कार्ड के जरिये किए जाने वाले भुगतान को रोकने का निर्देश दिया है। अन्य बिजनेस आउटलेट्स पर किए जा रहे लेन-देन भी अस्थायी रूप से रोक दिए गए हैं, जिन्हें कार्ड भुगतान स्वीकार करने का अधिकार नहीं है।
इस कदम का सही कारण अभी स्पष्ट नहीं है। अपने ग्राहक को जानें यानी केवाईसी अनुपालन न करने वाले व्यापारियों को कार्ड के माध्यम से पैसे का भुगतान सही नहीं है। नोटिस पाने वाले एक फिनटेक स्टार्टअप के संस्थापक ने बताया, इस क्षेत्र में काम करने वाली फिनटेक कंपनियों को निर्देश जारी किया गया है। इस निर्देश में वाणिज्यिक कार्डों से किए जाने वाले भुगतान को रोकने के लिए कहा गया है।
वाणिज्यिक भुगतान कंपनियों के नेट बैंकिंग या रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट (आरटीजीएस) के माध्यम से किए जाते हैं। जब तक कि फिनटेक और कार्ड नेटवर्क ने ऐसी प्रक्रिया तैयार नहीं की जिसके जरिये कारोबारी विक्रेता को कार्ड से भुगतान किया जा सके, तब तक कार्ड भुगतान का इस क्षेत्र में उपयोग नहीं किया जाता है। यह भी देखा गया है कि कुछ कार्ड नेटवर्क ऐसी कंपनियों के साथ काम कर रहे थे, जिन्हें भुगतान एग्रीगेटर लाइसेंस की आरबीआई से सैद्धांतिक स्वीकृति भी नहीं मिली है।
कुछ फिनटेक किराये और ट्यूशन फीस का भुगतान भी रोक सकते हैं। एक सूत्र ने कहा कि यह फैसला इसलिए भी आया होगा क्योंकि कई फिनटेक प्लेटफॉर्म ग्राहकों को ट्यूशन फीस, किराये आदि के भुगतान के लिए अपने कार्ड का उपयोग करने की मंजूरी दे रहे हैं। चूंकि ये उपयोगकर्ता कार्ड के माध्यम से भुगतान स्वीकार करने के लिए अधिकृत नहीं हैं, इसलिए यह जांच हो सकती है। सही निर्देशों का पालन किए बिना डेबिट कार्ड से नकदी निकालने का एक साधन भी यह हो सकता है।