सीबीआईसी ने जुर्माना को दोगुना तक बढ़ाया, गिरफ्तारी नियम भी संसोधित
मुंबी- केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) ने सीमा शुल्क अधिनियम के तहत अपराधों के लिए अभियोजन, गिरफ्तारी और जमानत के लिए नियमों में संशोधन किया है। इसके तहत जुर्माना में दोगुनी बढ़ोतरी की गई है। नए नियम के तहत सामान और सीधे तस्करी के मामले में अब 50 लाख रुपये जुर्माना लगेगा जो पहले 20 लाख था। वाणिज्यिक धोखाधड़ी में यह रकम 2 करोड़ रुपये होगी जो पहले एक करोड़ रुपये थी।
सीबीआईसी ने कहा कि अधिनियम गिरफ्तारी की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए कोई मूल्य सीमा तय नहीं करता है। लेकिन यह स्पष्ट किया जाता है कि किसी अपराध के संबंध में गिरफ्तारी केवल असाधारण स्थितियों में ही प्रभावी होनी चाहिए। इसमें आवास नियमों के हस्तांतरण, अवैध आयात से जुड़े मामले शामिल हैं, जहां सामान का बाजार मूल्य 50 लाख रुपये या उससे ज्यादा है। इसके साथ वे प्रतिबंधित सामान जिसमें विदेशी मुद्रा शामिल है और जिनका मूल्य 50 लाख रुपये से ज्यादा हो।
सीबीआईसी ने कहा कि व्यापारिक सामानों के आयात से संबंधित मामले जिसमें सामान के विवरण में जान बूझ कर गलत घोषणा की गई हो। माल को छिपाने या प्रतिबंधित सामानों का आयात शामिल हो। ऐसे मामले में अगर बाजार मूल्य 2 करोड़ रुपये या उससे अधिक है तो सीमा शुल्क अधिनियम के तहत गिरफ्तारी हो सकती है। अगर कोई धोखाधड़ी 2 करोड़ या उससे ऊपर के मूल्य की है तो उसमें भी गिरफ्तारी का प्रावधान है।