आज से बदल जाएंगे ये 8 नियम, जानिए आप पर किस तरह होगा असर
नई दिल्ली। आज से 8 नियमों में बदलाव हो रहा है। इसमें से कुछ आम जनता पर भार डालेंगे तो कुछ कारोबारियों पर बोझ डालेंगे। हालांकि इन 6 नियमों के अलावा गैस की कीमतों में बदलाव, लेबर कोड के लागू होने और कुछ अन्य मुद्दे भी हैं जो लागू होंगे। इनमें कुछ और बदलाव होता है तो इसका भी आप पर असर पड़ना तय है।
आधार और पैन कार्ड को आज से लिंक कराने पर 1,000 रुपये शुल्क देना होगा। अभी तक यह 500 रुपये था। हालांकि मार्च तक यह मुफ्त था। अगर आप मार्च, 2023 तक लिंक नहीं कराते हैं तो आपका पैन निष्क्रिय कर दिया जाएगा। इसे आयकर विभाग की वेबसाइट पर जाकर खुद किया जा सकता है।
अगर 30 जून तक आपने डीमैट खाते का केवाईसी नहीं कराया है तो अब यह निष्क्रिय हो जाएगा। यानी आप शेयर बाजार में खरीद-फरोख्त नहीं कर पाएंगे। शेयर आपने खरीद भी लिया तो आपके खाते में यह ट्रांसफर नहीं होगा। केवाईसी पूरा होने पर ही यह ट्रांसफर होगा।
एक जुलाई से क्रिप्टोकरेंसी के लेन-देन पर एक फीसदी का टीडीएस देना होगा। आयकर विभाग के अनुसार, इसमें सभी तरह की एनएफटी और डिजिटल मुद्राएं आएंगी। इस साल बजट में इसे घोषित किया गया था।
दोपहिया वाहनों की कीमतें एक जुलाई से बढ़ेंगी। हीरो मोटो ने कहा है कि वह अपने वाहनों की कीमतें एक जुलाई से 3,000 रुपये बढ़ा देगा। इसी तरह दूसरी कंपनियां भी कीमतें बढ़ाने के लिए तैयार हैं।
5 स्टार एसी खरीदना अब महंगा हो जाएगा। ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिसिएंशी ने एसी के लिए एनर्जी रेटिंग के नियमों में बदलाव कर दिया है। इस वजह से कीमतों में 10 फीसदी तक इजाफा होने का अनुमान है।
नए टीडीएस नियम के तहत अब दो कारोबारियों या पेशेवरों के बीच हो रहे अतिरिक्त लाभ के लेनदेन पर साल में 20,000 से ज्यादा के फायदे पर 10 फीसदी टीडीएस क टेगा। यह उपहार या लाभ के अलावा कार, प्रायोजित दौरे, फिल्मों के टिकट आदि पर भी हो सकते हैं। डॉक्टर को मुफ्त सैंपल मिल रहा है तो उस पर भी 10 फीसदी टीडीएस लगेगा।
एक जुलाई से बैंक या वित्तीय कंपनियों को यह बताना जरूरी होगा कि उन्होंने किसी ग्राहक के आवेदन पर क्रेडिट कार्ड क्यों नहीं दिया। साथ ही बीमा कवर भी वैकल्पिक रूप से देना होगा। ग्राहक की मंजूरी के बिना कार्ड को अपग्रेड नहीं किया जा सकता है। अगर गलती होती है तो कार्ड जारी करने वाले को न केवल फीस लौटाना होगा, बल्कि जुर्माना भी देना होगा।
अब बैंक अपने बोर्ड की मंजूरी से ही किसी भी ग्राहक को डेबिट कार्ड जारी कर सकते हैं। इसके लिए आरबीआई की मंजूरी की जरूरत नहीं होगी। डेबिट कार्ड केवल बचत और चालू खाता वाले ग्राहकों को ही दिया जाएगा। बैंक जबरदस्ती किसी को डेबिट कार्ड जारी नहीं कर सकता है।