सेबी ने ब्रोकरों से कहा, साइबर हमले की घटना की जानकारी 6 घंटे के अंदर दें 

मुंबई- भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने शेयर ब्रोकरों और डिपॉजिटरी प्रतिभागियों से बृहस्पतिवार को कहा कि सभी प्रकार के साइबर हमलों, खतरों और उल्लंघनों के बारे में वे ऐसी किसी भी घटना का पता चलने के छह घंटे के भीतर जानकारी दें। 

ऐसी घटनाओं के बारे में उन्हें शेयर बाजार, डिपॉजिटरी और नियामकों को तय समय के भीतर जानकारी देनी होगी। सेबी की ओर से जारी एक परिपत्र के अनुसार, घटना की जानकारी इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रेस्पांस टीम (सीईआरटी-इन) को भी दी जाए।  

इसके अलावा जिन शेयर ब्रोकरों और डिपॉजिटरी प्रतिभागियों की प्रणाली की ‘नेशनल क्रिटकल इन्फॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन सेंटर (एनसीआईआईपीसी)’ ने ‘संरक्षित सिस्टम’ के तौर पर पहचान की है, वे भी ऐसी किसी भी घटना की जानकारी एनसीआईआईपीसी को देंगे। 

सेबी ने परिपत्र में कहा कि इस तरह की घटनाओं और इनसे बचने के लिए उठाए गए कदमों की जानकारी शेयर बाजारों और डिपॉजिटरी को प्रत्येक तिमाही के खत्म होने के 15 दिन के भीतर दी जाए। 

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