इन कामों को इस महीने में ही निपटा लें, वरना भरना पड़ेगा जुर्माना
मुंबई- वित्त वर्ष 2021-22 का आखिरी महीना आज से शुरू हो गया है। ऐसे में इस महीने में आपको कई जरूरी काम निपटाने हैं। अगर आप इन्हें करने से चूक जाते हैं तो आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है।
पैनकार्ड को आधार से लिंक कराने की आखिरी तारीख 31 मार्च है। अगर आपने 31 मार्च तक अपने पैन को आधार से नहीं जोड़ा तो यह अवैध (इनएक्टिव) हो जाएगा। अगर किसी व्यक्ति के पास एक्टिव पैन नंबर नहीं है तो बैंक आपकी आय पर 20% की दर से TDS काटेगा।
2019-20 के लिए देर से या संशोधित इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) दाखिल करने की आखिरी तारीख भी 31 मार्च है। किसी वित्त वर्ष के लिए रिटर्न भरने की मूल समय सीमा खत्म होने के बाद बिलेटेड रिटर्न फाइल किया जाता है। इसके लिए करदाता को 10 हजार रुपए पेनाल्टी देनी पड़ती है।
रिवाइज्ड रिटर्न तक फाइल किया जाता है जब ओरिजिनल रिटर्न फाइल करते समय कोई गलती हो जाती है। बिलेटेड आईटीआर आयकर अधिनियम, 1961 के सेक्शन 139(4) के तहत फाइल किया जाता है। वहीं, रिवाइज्ड आईटीआर को सेक्शन 139(5) के तहत दाखिल किया जाता है। बिलेटेड रिटर्न 10 हजार रुपए की लेट फाइलिंग फीस के साथ 31 मार्च 2021 से पहले जमा किया जाना है।
अगर आप इनकम टैक्स छूट का फायदा लेने के लिए निवेश करने का प्लान बना रहे हैं तो आपको 31 मार्च तक निवेश करना होगा। इनकम टैक्स एक्ट के कई सेक्शन जैसे 80C और 80D के तहत किए गए निवेश पर टैक्स छूट का फायदा मिलता है। इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80C के तहत 1.5 लाख रुपए तक के निवेश पर टैक्स छूट ली जा सकती है।
स्टॉक्स और इक्विटी ओरिएंटेड फंड्स पर 1 लाख रुपए, से ज्यादा के लॉन्ग-टर्म कैपिटल गेंस पर अब टैक्स लगता है। अगर आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है तो आपके लिए 1 लाख रुपए तक लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर टैक्स छूट का फायदा उठाने का यही मौका है। 31 मार्च से पहले इस हिसाब से प्रॉफिट बुक करें कि टैक्स छूट का लाभ मिल जाए।
इसके लिए, आपको 31 मार्च से पहले उतने स्टॉक्स और इक्विटि फंड्स बेच देने चाहिए, जितने पर 1 लाख रुपए तक का लाभ मिल जाए। फिर इसी पैसे को अगले वित्त वर्ष में दोबारा निवेश कर दें।
अगर आपका पब्लिक प्रॉविडेंट फंड (PPF), नेशनल पेंशन स्कीम (NPS) और सुकन्या समृद्धि योजना (SSY) अकाउंट है, लेकिन इस वित्त वर्ष में इनमें पैसे नहीं डाल पाए, तो अकाउंट एक्टिव रखने के लिए इनमें कुछ रकम तो जरूर डाल दें। PPF और NPS में पैसे नहीं डाले जाने पर ये अकाउंट्स इनएक्टिव हो जाएंगे। अगर न्यूनतम जरूरी रकम नहीं डाली, तो इन्हें दोबारा एक्टिव करवाने के लिए आपको जुर्माना देना पड़ेगा।
31 मार्च 2022 तक डीमैट और बैंक अकाउंट धारकों को KYC अपडेट करानी है। KYC के तहत ग्राहकों से उसके पैन कार्ड, पता जैसे आधार, पासपोर्ट आदि को अपडेट कराने के लिए बैंक कहता है। इसके साथ ही हालिया फोटोग्राफ और अन्य जानकारी भी मांगी जाती है। नियम के मुताबिक, अगर आपकी KYC अपडेट नहीं है तो आपका बैंक खाता बंद हो सकता है। वहीं, अगर आपके डीमैट अकाउंट की KYC नहीं होती है तो डीमैट अकाउंट डिएक्टिवेट कर