सितंबर तक खरीद सकते हैं कोरोना की हेल्थ पॉलिसी, पुरानी पॉलिसी भी रिन्यू करा सकते हैं

मुंबई– आपने कोरोना के कवरेज वाली इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं ली है, तो आप उसे सितंबर तक के लिए खरीद सकते हैं और अगर पहले से खरीदा हुआ है, तो उसका कवरेज तब के लिए बढ़ा सकते हैं। इंश्योरेंस रेगुलेटर ने कोरोनावायरस से फैलने वाली महामारी के बढ़ते मामलों को देखते हुए बीमा कंपनियों को सितंबर तक के लिए नई कोविड पॉलिसी बेचने और पुरानी पॉलिसी को रिन्यू करने की इजाजत दी है। 

IRDAI ने 18 से 65 साल के लोगों को कोविड के कवरेज वाली दो स्टैंडर्ड पॉलिसी- कोरोना कवच और कोरोना रक्षक जारी करने को लेकर बीमा कंपनियों के लिए पिछले साल जून में गाइडलाइंस जारी की थी। बीमा कंपनियों को 31 मार्च 2021 तक ये पॉलिसी जारी करने की इजाजत दी गई थी। अब बीमा कंपनियां 30 सितंबर 2021 तक के लिए ऐसी हेल्थ पॉलिसी बेच सकेंगी या इनको रिन्यू कर सकेंगी। 

बीमा कंपनियों ने जनवरी तक 1.28 करोड़ कोविड की इंश्योरेंस स्टैंडर्ड पॉलिसी बेची थीं जिनसे उनको 1,000 करोड़ रुपए से ज्यादा प्रीमियम मिला था। नियमों के मुताबिक, कस्टमर को सहूलियत के हिसाब से कोविड पॉलिसी को 31 मार्च 2021 तक साढ़े तीन, साढ़े छह और साढ़े नौ महीने के लिए रिन्यू कराने की सुविधा थी। 

कोरोना कवच इन्डेम्निटी वाली पॉलिसी है जबकि कोरोना रक्षक बेनेफिट वाला कवर है। यानी जिनके पास कोरोना कवच होगा उनको कैश फ्री मेडिकल ट्रीटमेंट मिलेगा या इलाज में होने वाले खर्च के लिए रिंबर्समेंट मिलेगा। जिन लोगों ने कोरोना रक्षक खरीदा हुआ है, उनको कोविड होने पर क्लेम करने पर पहले से तय रकम मिलेगी। 

कोरोना कवच में पॉलिसीहोल्डर को कम से कम 24 घंटे के लिए अस्पताल में दाखिल होने पर उसका खर्च दिया जाता है। उनको घर पर होने वाले इलाज के अलावा अस्पताल में भर्ती होने से पहले और उसके बाद का खर्च भी बीमा कंपनी देती है। कोरोना रक्षक खरीदने वाले पॉलिसी होल्डर को कोविड पॉजिटिव निकलने पर बीमा की पूरी रकम मिलती है। लेकिन इसके लिए पॉलिसीहोल्डर का कम से कम 72 घंटे अस्पताल में दाखिल रहना जरूरी होता है। 

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