डिजिटल गोल्ड खरीदने पर भी लगता है टैक्स, जानिए कैसे
मुंबई– सोने में निवेश को एक सुरक्षित इन्वेस्टमेंट के तौर पर देखा जाता है। आज कल लोग डिजिटल गोल्ड में काफी निवेश कर रहे हैं। अगर आप भी इन दिनों डिजिटल गोल्ड में निवेश करने का प्लान बना रहे हैं तो आपको कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए।
डिजिटल गोल्ड में निवेश भी कई तरीकों से किया जा सकता है। गोल्ड एक्सचेंज-ट्रेडेड फंड्स (ETF), सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड, गोल्ड म्यूचुअल फंड और पेमेंट ऐप के जरिए निवेश किया जा सकता है। इसीलिए किसी भी तरीके से गोल्ड में निवेश करने से पहले इसके बारे में पूरी जानकारी हासिल कर लें। जिस फर्म में निवेश कर रहे हैं उसकी जानकारी होना भी जरूरी है।
जब आप डिजिटल गोल्ड में निवेश करने का प्लान बनाते हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि जहां या जिस फर्म में आप पैस लगा रहे हैं वो आपको ट्रांसपेरेंसी और रियल टाइम अपडेट उपलब्ध करा रही है या नहीं। क्योंकि कीमतों में बदलाव होने पर अगर आपको तुरंत पता नहीं चलेगा तो हो सकता है आप ज्यादा और सही फायदा न कमा पाएं।
डिजिटल गोल्ड खरीदने (निवेश) पर भी सोने की तरह ही 3% GST देना होता है। वहीं इसे बेचने पर लगने वाला टैक्स भी फिजीकल गोल्ड (सोना) की तरह ही होता है। अगर आपने सोना खरीदने के 3 साल के अंदर बेचा है तो इसे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन माना जाता है। इस बिक्री से होने वाले फायदे पर आपके इनकम टैक्स स्लैब के हिसाब से टैक्स लगता है। वहीं अगर सोने को 3 साल के बाद बेचा है तो इसे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन माना जाता है। इस पर 20.8% टैक्स देना होता है।
भले ही आपको सोने में निवेश करना पसंद हो तब भी आपको इसमें सीमित निवेश ही करना चाहिए। कुल पोर्टफोलियो का सिर्फ 5 से 10% ही सोने में निवेश करना चाहिए। किसी संकट के दौर में सोने में निवेश आपके पोर्टफोलियो को स्थिरता दे सकता है, लेकिन लंबी अवधि में यह आपके पोर्टफोलियो के रिटर्न को कम कर सकता है।