मोदी बोले- कई लोगों ने सोचा था कि हम आम आदमी पर टैक्स का बोझ डालेंगे, लेकिन हमने ट्रांसपेरेंसी पर जोर दिया
मुंबई– वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को आम बजट पेश किया। सरकार ने पेट्रोल पर 2.5 रुपए और डीजल पर 4 रुपए एग्री सेस का प्रस्ताव रखा है। यह 2 फरवरी से लागू हो जाएगा। हालांकि, वित्त मंत्री ने भरोसा दिलाया है कि इसका बोझ आम आदमी पर नहीं आने दिया जाएगा। इसके लिए बेसिक एक्साइज ड्यूटी और स्पेशल एडिशनल एक्साइज ड्यूटी घटा दी गई है।
बजट को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कई लोग सोच रहे थे कि हम आम आदमी पर टैक्स का बोझ डालेंगे, लेकिन ट्रांसपेरेंट बजट पर फोकस किया। वहीं वित्त मंत्री ने कहा कि इन्फ्रास्ट्रक्चर पर बड़ा खर्च और हेल्थकेयर सेक्टर पर जोर देना इस बजट की 2 अहम बातें रहीं। वित्त मंत्री ने कहा कि आजादी की 75वीं सालगिरह पर हम 75 साल और उससे ज्यादा उम्र के सीनियर सिटीजंस को राहत देना चाहते हैं। उन्हें अब IT रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं होगी।
अभी टैक्स रिअसेसमेंट केस 6 साल तक खोला जा सकता है। वहीं गंभीर मामलों में 10 साल तक भी केस खोले जा सकते थे। अब इसे घटाकर 3 साल किया गया है। गंभीर मामलों में जब एक साल में 50 लाख से ज्यादा की इनकम छिपाने की बात होगी, तभी 10 साल तक केस खोले जा सकेंगे। प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर ही इसकी मंजूरी देंगे।
85 हजार करोड़ रुपए के टैक्स डिस्प्यूट हाल ही में खत्म हुए हैं। छोटे टैक्सपेयर्स के लिए डिस्प्यूट रिजॉल्यूशन कमेटी बनाई जाएगी। 50 लाख तक की इनकम और 10 लाख तक की विवादित इनकम वाले लोग इस कमेटी के पास जा सकेंगे। ये कमेटी फेसलेस होगी। नेशनल फेसलेस अपीलेट ट्रिब्यूनल भी बनेगा।
अगर अभी टर्नओवर 1 करोड़ से ज्यादा हो जाता है तो टैक्स ऑडिट कराना होता है। 95% डिजिटल ट्रांजैक्शन करने वालों के लिए यह छूट बढ़ाकर पिछली बार 5 करोड़ टर्नओवर की गई थी। इसे बढ़ाकर अब 10 करोड़ किया जा रहा है। किफायती घर खरीदने वालों को लोन के इंटरेस्ट पेमेंट पर टैक्स डिडक्शन में 1.5 लाख रुपए की एक्स्ट्रा छूट का समय एक साल और बढ़ा दिया है। यानी 31 मार्च 2022 तक लिए गए लोन इस छूट के दायरे में आएंगे।