फ्रैंकलिन टेंपल्टन को 20 दिन के अंदर निवेशकों को 9,122 करोड़ रुपए देने लौटाने का आदेश
मुंबई– सुप्रीम कोर्ट ने फ्रैंकलिन टेंपल्टन म्यूचुअल फंड से कहा है कि वह निवेशकों के 9,122 करोड़ रुपए वापस लौटाए। यह पैसा 20 दिन के अंदर निवेशकों को मिलना चाहिए। यह पैसा 6 डेट स्कीम के यूनिट धारकों को मिलेगा। इन स्कीम्स को पिछले साल अप्रैल में फ्रैंकलिन टेंपल्टन ने अचानक बंद कर दिया था। फ्रैंकलिन टेंपल्टन ने बांड बाजार में पैसों की कमी की वजह से इस स्कीम को बंद किया था।
सुप्रीम कोर्ट ने आदेश में कहा है कि देश की सबसे बड़ी म्यूचुअल फंड कंपनी SBI म्यूचुअल फंड इस रकम को देने के मामले को देखेगी। 20 दिन का पहला दिन मंगलवार से ही माना जाएगा। इससे पहले फ्रैंकलिन टेंपल्टन म्यूचुअल फंड ने अपने निवेशकों से कहा था कि वह बंद स्कीम्स से 14,931 करोड़ रुपए मैच्योरिटी पर पाई है।
फ्रैंकलिन टेंपल्टन ने जिन स्कीम को बंद किया था उसमें अल्ट्रा शॉर्ट बांड फँड, इंडिया लोन ड्यूरेशन फंड, इंडिया डायनॉमिक अक्रूअल फंड, इंडिया क्रेडिट रिस्क फंड और इंडिया शॉर्ट टर्म इनकम प्लान था। कंपनी के कुल असेट अंडर मैनेजमेंट (AUM) में इनका हिस्सा 65%, 53%, 41%, 27% और 11% था। AUM उसे कहते हैं जो म्यूचुअल फँड कंपनियां निवेशकों से पैसे लेकर उसको निवेश करती हैँ।
बता दें कि फ्रैंकलिन टेंपल्टन का AUM 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा था। पर हाल के दिनों में इसका AUM 80 हजार करोड़ रुपए हो गया है। 6 बंद स्कीम का कुल AUM 28 हजार करोड़ रुपए था। कंपनी ने जब बंद किया था, तब काफी सारे निवेशकों ने इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट सहित अन्य कोर्ट में याचिका दायर किया था। उधर दूसरी ओर चेन्नई फाइनेंशियल एसोसिएशन ने कहा है कि फ्रैंकलिन टेंपल्टन के रास्ते पर 10 म्यूचुअल फंड हाउस हैं। इनकी कई स्कीम डिफॉल्ट कर सकती हैं। अगर ऐसा हुआ तो इससे फंड इंडस्ट्री को 15 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हो सकता है।