आरबीआई का आदेश, खाताधारक के निधन पर सभी बैंकों में एक समान कागजात होंगे लागू
मुंबई- भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने आम लोगों के लिए तीन बड़ी घोषणाएं की हैं। इसमें मृतक ग्राहक के खातों तक आसानी से उसके परिवार की पहुंच होगी। खुदरा निवेशक आसानी से अब बॉन्ड में निवेश कर सकेंगे। जनधन खाताधारकों को केवाईसी अपडेट करने के लिए बैंक उन तक चलकर आएंगे। इन योजनाओं का मकसद हर व्यक्ति तक बैंकिंग व निवेश की सुविधाएं पहुंचाना है।
खाताधारक की मृत्यु होने पर : किसी खाताधारक की मृत्यु होने की स्थिति में अब एक समान प्रक्रिया होगी। इसमें सभी बैंकों से एक जैसे ही कागजात मांगे जाएंगे। दावा करने की एक तय समय सीमा होगी। इससे मृतक खाताधारक के परिवार के सदस्यों को जल्दी और आसानी से बैंक खाते या लॉकर में रखी चीजों तक पहुंच मिल सकेगी।
सरकारी बॉन्ड में एसआईपी की शुरुआत : आरबीआई ने 2021 में रिटेल डायरेक्ट सुविधा शुरू की थी। इसमें आम लोग सीधे आरबीआई से सरकार के बॉन्ड खरीद सकते हैं। अब छोटे निवेशक भी एसआईपी के जरिये ट्रेजरी बिल्स यानी सरकार के अल्पकालिक बॉन्ड में मासिक थोड़ा-थोड़ा निवेश कर सकेंगे। इससे आम लोगों को सरकारी निवेश के सुरक्षित विकल्प मिलेंगे। उन्हें नियमित रूप से निवेश करने की आदत भी विकसित होगी।
जनधन खातों का दोबारा केवाईसी : प्रधानमंत्री जनधन योजना को 10 साल पूरे हो चुके हैं। इस दौरान लाखों लोगों ने बैंक खाते खुलवाए। इनमें से ज्यादातर खातों को दोबारा केवाईसी (री-केवाईसी) की जरूरत है। इसके लिए एक जुलाई से पंचायत स्तर पर कैंप लगाया जा रहा है। यह 30 सितंबर तक चलेगा। यहां पर ग्राहक री-केवाईसी करा सकेंगे। यानी सीधे गांव-देहात में बैंक की सुविधा मिलेगी। इस कैंप में नए बैंक खाते भी खोले जाएंगे। लोगों को लघु ऋण (माइक्रोफाइनेंस) और पेंशन योजनाओं की जानकारी दी जाएगी। ग्राहकों की शिकायतों को भी मौके पर सुलझाने की कोशिश की जाएगी।

