चंदा कोचर ने वीडियोकोन को लोन देने के लिए करोड़ों रुपये की रिश्वत ली थी

मुंबई- देश में निजी क्षेत्र के बड़े बैंक आईसीआईसीआई बैंक की पूर्व CEO चंदा कोचर को एक मामले में दोषी पाया गया है। उन पर आरोप है कि उन्होंने अपने पति के ज़रिए वीडियोकॉन ग्रुप से रिश्वत ली थी। यह रिश्वत 64 करोड़ रुपये की थी। एक अपीलीय न्यायाधिकरण या ट्रिब्यूनल (Tribunal) ने बीते 3 जुलाई को एक आदेश जारी किया है। इस आदेश में कहा गया है कि यह पैसा वीडियोकॉन ग्रुप को 300 करोड़ रुपये का लोन देने के बदले में दिया गया था।

अपीलीय न्यायाधिकरण ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) की बातों को सही माना है। न्यायाधिकरण ने कहा, “ED ने जो इतिहास बताया है, उसे सबूतों से समर्थन मिलता है। PMLA एक्ट की धारा 50 के तहत दिए गए बयानों को भी ध्यान में रखा गया है। ये बयान कानूनी रूप से मान्य हैं और इन पर भरोसा किया जा सकता है।

न्यायाधिकरण ने आगे कहा, “कागजों पर NRPL का मालिक वी.एन. धूत (वीडियोकॉन ग्रुप के CMD) को दिखाया गया है। लेकिन धूत के अनुसार, कंपनी का पूरा नियंत्रण दीपक कोचर (चंदा कोचर के पति) के पास था। इसलिए, यह आरोप लगाया गया कि चंदा कोचर को वीडियोकॉन ग्रुप को लोन देने के बदले में यह सब किया गया।” अपीलीय न्यायाधिकरण ने उस निर्णायक प्राधिकरण की आलोचना की जिसने पहले नवंबर 2020 में आरोपियों को राहत दी थी। उस प्राधिकरण ने 78 करोड़ रुपये की संपत्ति को रिलीज़ करने का आदेश दिया था। न्यायाधिकरण ने कहा कि निर्णायक प्राधिकरण ने तथ्यों को अनदेखा किया है।

न्यायाधिकरण ने कहा, “निर्णायक प्राधिकरण ने निष्कर्ष निकालते समय महत्वपूर्ण तथ्यों को अनदेखा किया। इसलिए, हम निर्णायक प्राधिकरण के निष्कर्ष का समर्थन नहीं कर सकते। ED ने जो आरोप लगाए हैं, उनमें सच्चाई है। चंदा कोचर को वीडियोकॉन ग्रुप को 300 करोड़ रुपये का लोन देने के बदले में यह सब किया गया।

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