उबर और ओला कैंसल पर 100 रुपए से ज्यादा पेनाल्टी नहीं ले सकती हैं, सरकार का आदेश

मुंबई– उबर और ओला जैसे कैब एग्रीगेटर की गाड़ियों में अगर महिला यात्री यह चाहती है कि वह केवल महिला यात्रियों के साथ ही यात्रा करेगी तो इसका विकल्प कंपनियों को देना होगा। रोड़ ट्रांसपोर्ट और हाइवे मंत्रालय द्वारा जारी नए दिशा निर्देश में इस नियम को लागू किया गया है।  

कैब एग्रीगेटर उन यात्रियों को पूलिंग सुविधा प्रदान कर सकते हैं, जिनका डिटेल्स और केवाईसी उपलब्ध है और जो एक ही रास्ते से यात्रा कर रहे हैं। लेकिन यदि स्टॉप के साथ एक स्थान से दूसरे स्थान तक कोई यात्रा करता है तो इसके लिए ऐप के जरिए एक वर्चुअल कांट्रैक्ट करना होगा। दिशानिर्देशों में कहा गया है कि यात्री पूलिंग का लाभ उठाने की इच्छुक महिला यात्रियों को केवल अन्य महिला यात्रियों के साथ पूल करने का विकल्प प्रदान किया जाएगा। 

ऐप पर बुकिंग स्वीकार करने के बाद ड्राइवर द्वारा बुकिंग कैंसल होती है तो कुल किराए का 10 पर्सेंट से ज्यादा की पेनाल्टी नहीं होनी चाहिए। यह पेनाल्टी 100 रुपए से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर बुकिंग को यात्री कैंसल करता है तो भी इसी अनुपात में पेनाल्टी होनी चाहिए।   

नियमों के अनुसार ओला एवं उबर अगर यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं कर पाती हैं तो उनका लाइसेंस भी सस्पेंड हो सकता है। अगर यात्री से ज्यादा किराया भी वसूला जाता है तो भी लाइसेंस रद्द हो जाएगा। कैब एग्रीगेटर को यह सुनिश्चित करना होगा कि सभी ड्राइवर्स के लिए एक इंटीग्रेटेड स्वास्थ्य बीमा हो, जिसका सम इंश्योर्ड पांच लाख रुपए से कम न हो। इसका बेस ईयर 2020-21 माना जाएगा और हर साल इसमें 5 पर्सेंट की बढ़त की जाएगी। इसके साथ ही यह भी सुनिश्चित करना होगा कि टर्म इंश्योरेंस हर ड्राइवर्स के लिए हो। इसकी रकम 10 लाख रुपए से कम नहीं होनी चाहिए। इसमें भी सालाना 5 पर्सेंट की बढ़त होगी। 

एग्रीगेटर को यह सुनिश्चित करना होगा कि ड्राइवर की ड्यूटी 12 घंटे से ज्यादा एक दिन में न हो। ड्राइवर को 10 घंटे का अनिवार्य ब्रेक देना होगा। एग्रीगेटर को यह सुनिश्चित करना होगा कि जो भी डाटा ऐप पर जनरेट होता है उसे भारत के सर्वर पर होना चाहिए। इस तरह के डेटा को कम से कम तीन महीने और अधिकतम 24 महीने तक रखना होगा। यह डाटा राज्य सरकार के साथ साझा करना चाहिए। ग्राहक से संबंधित किसी भी डाटा को उसकी लिखित मंजूरी के बिना किसी से साझा नहीं करना चाहिए। 

गाइडलाइंस के मुताबिक सभी गाड़ियों को एक दिन में अधिकतम दो राइड शेयरिंग की दो शहरों के बीच में हो सकती है। हफ्ते में यह अधिकतम चार हो सकती है। इसी के साथ इन कंपनियों को 24 घंटे सातों दिन के ऑपरेशन वाला एक कंट्रोल रूम भी स्थापित करना होगा। यह सुनिश्चित करना होगा कि सभी गाड़ियां अच्छी तरह से मेंटेन हों और कंट्रोल रूम से हमेशा संपर्क में रहें। कंट्रोल रूम को सभी गाड़ियों के मूवमेंट को एग्रीगेटर के निर्देश पर निगरानी करनी चाहिए।  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *