नियमों का उल्लंघन, 19 विदेशी निवेशकों का पंजीकरण रद्द

नई दिल्ली। बाजार नियामक सेबी ने 19 विदेशी वेंचर कैपिटल निवेशकों के पंजीकरण को रद्द कर दिया है। सेबी ने जांच में पाया कि जिस पते पर यह सभी पंजीकृत थे, वह सभी गलत तरीके से दिया गया था। वहां पर कोई भी निवेशक नहीं मिला। 2013 से 2023 के बीच इन सभी ने अपने पंजीकृत पते पर काम बंद कर दिया था। इनके पते मॉरीशस, सिंगापुर और साइप्रस थे।

सेबी ने जिन 19 पर कार्रवाई की है, उनमें से छह ने तो कभी भी तिमाही रिपोर्ट भी फाइल नहीं की। चार ने वित्त वर्ष 2013 के बाद से अपनी तिमाही रिपोर्ट दाखिल नहीं की है। जिन निवेशकों पर कार्रवाई की गई है उनमें एक्सिस कैपिटल मॉरीशस, एक्सिस इंडिया इन्फ्रास्ट्रक्चर, ब्लैकस्टोन कैपिटल पार्टनर्स (सिंगापुर) और ब्लैकस्टोन फैमिली इन्वेस्टमेंट पार्टनरशिप आदि हैं।

सेबी के मुताबिक इन पंजीकृत निवेशकों को आगे काम करने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। जिन 14 संस्थानों के बंद होने की तारीख उपलब्ध हैं, उसमें से 11 ने संबंधित पते पर पांच से भी अधिक समय से काम बंद कर दिया था।

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