अब 18 साल से कम उम्र के लोग भी चला सकेंगे गाड़ी, बदल सकता है नियम

मुंबई- कम उम्र में ड्राइविंग की समस्या से निपटने के लिए सड़क परिवहन मंत्रालय ने 50 सीसी मोटरसाइकल या इलेक्ट्रिक स्कूटर-मोटरसाइकिल जिसका मोटर पावर अधिकतम 1500 वाट है उन्हें 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से 16 से 18 वर्ष की आयु के लोगों को ऑपरेट करने की इजाजत देने का प्रस्ताव दिया है।

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय संसद के शीतकालीन सत्र में मोटर व्हीकल एक्ट में 67 प्रस्तावित संशोधन पेश करने वाला है जिसमें शैक्षणिक संस्थानों की बसों की नई परिभाषा के साथ हल्के मोटर वाहनों (LMV) को उनके ग्रॉस वेट के आधार पर रीक्लासिफिकेशन करने का प्रस्ताव है। इन संशोधनों में सुप्रीम कोर्ट के एक मामले के बाद थ्री-व्हीलर्स को भी परिभाषित किया जा रहा है।

सड़क परिवहन और हाइवे मंत्रालय ने मोटर व्हीकल एक्ट में महत्वपूर्ण संशोधनों का प्रस्ताव दिया है जिसके तहत मोटर एक्सीडेंट क्लेम्स ट्राईब्यूनल्स को मामले के निपटारे के लिए 12 महीने का समय-सीमा दिया जाएगा। इसके अलावा संशोधनों में मोटरसाइकिलों के कमर्शियल इस्तेमाल के लिए कॉन्ट्रैक्ट कैरिज के तौर पर मान्यता दिए जाने का प्रस्ताव है। इससे एग्रीगेटर्स रैपिडो और यूबर जैसी कंपनियां कानूनी तौर पर मोटरसाइकिलों का व्यवसायिक इस्तेमाल कर सकेंगी।

रिपोर्ट के मुताबिक कई राज्यों ने राइड-हेलिंग सर्विस के लिए मोटरसाइकिल के इस्तेमाल करने पर रोक लगा दी थी जिसके पास मंत्रालय ये संशोधन प्रस्ताव लेकर आ रहा है। शैक्षणिक संस्थानों की बसों की नई परिभाषा को लेकर जो संशोधन लाया जा रहा है उसके मुताबिक ड्राइवर को छोड़कर छह से ज्यादा लोग जिन्हें छात्रों और कर्मचारियों के ट्रांसपोर्टेशन के लिए संस्थान द्वारा खरीदा गया हो या लीज पर लिया गया हो या हायर किया गया हो।

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