आईटीआर फॉर्म में अब देनी होगी क्रिप्टो से कमाई की जानकारी
मुंबई- आयकर विभाग ने वित्त वर्ष 2022-23 (आकलन वर्ष 2023-24) के लिए आयकर रिटर्न (आईटीआर) फॉर्म जारी कर दिया है। इस बार आईटीआर-2 के कॉलम सात में क्रिप्टोकरेंसी जैसी वर्चुअल कमाई की जानकारी देनी होगी। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने 10 फरवरी को एक अधिसूचना के माध्यम से फॉर्म जारी किया। इस बार फॉर्म दो माह पहले जारी हुआ है। हर साल अमूमन मार्च के अंत या अप्रैल के पहले हफ्ते में इसे जारी किया जाता है।
आईटीआर फॉर्म में वर्चुअल डिजिटल संपत्ति (वीडीए) के लिए नए शेड्यूल में विवरण की जरूरत होती है। इसके मुताबिक जैसे कि अधिग्रहण की तारीख, ट्रांसफर की तारीख (पूंजीगत लाभ), अधिग्रहण की लागत (उपहार के मामले में) आदि शामिल हैं। वीडीए से आय या लाभ अर्जित करने वालों को अब इन सभी विवरणों के साथ तैयार रहना चाहिए।
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने कहा कि इसे 10 फरवरी को ही जारी किया गया था। इसमें एक से छह तक के फॉर्म होते हैं। साथ ही एक सत्यापन फॉर्म भी है। कारोबारी और व्यक्तिगत करदाता इसे 31 जुलाई तक भर सकते हैं।
आईटीआर-1 और आईटीआर-4 सबसे आसान फॉर्म होता है जिसे बड़े पैमाने पर छोटे और मध्य वर्ग के आयकरदाता भरते हैं। आईटीआर-1 को वे व्यक्तिगत करदाता भरते हैं जिनकी आय सालाना 50 लाख रुपये तक है और जो वेतन, किराये के मकान और ब्याज सहित अन्य साधनों से कमाई करते हैं।
आईटीआर-4 व्यक्तिगत, हिंदू अविभाजित परिवार व वे फर्म भरते हैं, जिनकी आय 50 लाख रुपये तक सालाना है और उनकी कमाई कारोबार और अन्य पेशे से आती हो। आईटीआर-2 वे लोग भरते हैं जिनकी कमाई आवासीय संपत्तियों से होती है। आईटीआर -3 उनको भरना होता है जो पेशेवर लोग हैं। आईटीआर -5 और 6 एलएलपी और कारोबारियों द्वारा भरा जाता है।
केपीएस एंड एसोसिएट के पार्टनर सीए केपी सिंह ने कहा, आईटीआर फॉर्म पहले जारी होने से करदाताओं को इस साल की शुरुआत में अपनी आय रिटर्न तैयार करने में मदद मिलेगी। पिछले साल ऐसे फॉर्म अप्रैल के पहले हफ्ते में जारी किए गए थे। उनके मुताबिक, आईटीआर फॉर्म की प्रारंभिक अधिसूचना ई-फाइलिंग पोर्टल, तीसरे पार्टी की सॉफ्टवेयर कंपनियों, करदाताओं और कर पेशेवरों सहित सभी हितधारकों को पर्याप्त समय देगी। इस वर्ष इस अतिरिक्त समय का उपयोग आईटीआर जल्दी भरने के लिए किया जा सकता है।