आधार कार्ड और पैन लिंक करने की तारीख मार्च तक बढ़ी

मुंबई- केंद्र सरकार ने पैन कार्ड से आधार को लिंक करने की आखिरी तारीख एक बार फिर बढ़ा दी है। इससे पहले आधार से पैन को लिंक करने की आखिरी तारीख 30 सितंबर थी, जिसे बढ़ाकर 31 मार्च 2022 कर दी गई है। मार्च तक आधार-पैन लिंक न करने पर आपका पैन इनऑपरेटिव (निष्क्रिय) घोषित कर दिया जाएगा। इनऑपरेटिव पैन का उपयोग करने पर आप पर 10 हजार रुपए जुर्माना लगाया जा सकता है।  

आधार पैन लिंक को चेक करने के लिए सबसे पहले इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट incometax.gov पर जाएं। यहां नीचे की तरफ लिंक आधार स्टेटस का ऑप्शन मिलेगा, उस पर क्लिक करें। इसके बाद अगला पेज खुलेगा जहां आपको अपना आधार और पैन नंबर डालकर व्यू आधार लिंक स्टेटस पर क्लिक करना होगा। 

इसके लिए आपको अपने फोन में UIDPAN टाइप करना है। इसके बाद स्पेस देकर अपना आधार नंबर और उसके बाद स्पेस देकर पैन नंबर दर्ज करना है। उदाहरण के लिए: UIDPAN 0000011112222 AAAPA7777Q टाइप करके 567678 या 56161 पर भेजना है। इसके बाद आयकर विभाग आपके दोनों नंबर को लिंक करने की प्रोसेस में डाल देगा। 

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अनुसार अगर कोई पैन कार्ड होल्डर्स पैन को आधार से लिंक नहीं कराता है, तो उनके पैन को इनऑपरेटिव घोषित कर दिया जाएगा। इसके बाद वित्तीय लेनदेन में पैन का इस्तेमाल नहीं हो पाएगा। यह भी जान लीजिए कि अगर आप अपने बैंक अकाउंट से 50 हजार रुपए से ज्यादा की रकम निकाल या जमा कर कर रहे हैं तो आपको पैन कार्ड दिखाना पड़ता है। ऐसे में पैन के निष्क्रिय होने पर आप 50 हजार रुपए से ज्यादा का लेन देन नहीं कर सकेंगे। 

सेबी ने कहा है कि अगर 30 सितंबर तक पैन और आधार को लिंक नहीं किया गया तो पैन काम करना बंद कर देगा। अगर पैन नहीं होगा तो कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं हो पाएगा। 

नियम के तहत अगर आपका पैन निष्क्रिय हो चुका है और फिर भी आप इसका उपयोग बैंक के लेन-देन या अन्य जगह करते हैं तो ऐसा माना जाएगा कि आपने कानून के तहत पैन नहीं दिया है। ऐसे में आपके ऊपर इनकम टैक्स एक्ट की धारा 272B के तहत 10,000 रुपए का जुर्माना लग सकता है। एक्ट की धारा 139A के तहत मांगे जाने पर पैन दिखाना अनिवार्य है। हालांकि बैंक अकाउंट खुलवाने या फिर ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए निष्क्रिय पैन का इस्तेमाल करने पर जुर्माना नहीं लगेगा। 

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