मुर्गी पालन के नाम पर निवेशकों से 70 करोड़ रुपए ठगा, असुरे एग्रोटेक की 18 संपत्तियों को 21 करोड़ रुपए में नीलाम करेगी सेबी
(अर्थलाभ संवाददाता)
मुंबई-बाजार नियामक सेबी ने कहा कि उसने 30 अगस्त को नीलामी के लिए असुरे एग्रोटेक लिमिटेड की 18 संपत्तियों को करीब 21 करोड़ रुपए के रिजर्व प्राइस पर रखा है। इस कंपनी ने निवेशकों से गलत तरीके से पैसे जुटाई थी। जिसके बाद सेबी ने कार्रवाई कर यह कदम उठाया है।
सेबी ने एक नोटिस में कहा कि वह 30 अगस्त को कंपनी की 18 संपत्तियों की नीलामी 20.81 करोड़ रुपए के आरक्षित मूल्य पर करेगी। सेबी के मुताबिक, उसने ई-नीलामी प्लेटफॉर्म के माध्यम से कंपनी की संपत्तियों की बिक्री के लिए जोन्स लैंग लासाले प्रॉपर्टी कंसल्टेंट्स (भारत) प्राइवेट लिमिटेड को नियुक्त किया है।
इससे पहले मई में सेबी ने असुरे एग्रोटेक के उन निवेशकों, जिन्होंने पहले ही क्लेम फॉर्म जमा कर दिया था, उन्हें निवेश का मूल प्रमाण तुरंत जमा करने को कहा था। सेबी ने नवंबर 2019 में निवेशकों से कंपनी में निवेश के मूल प्रमाण के साथ अपने दावे प्रस्तुत करने के लिए कहा था। असुरे एग्रोटेक लिमिटेड (एएएल) गैर कानूनी तरीके से कलेक्टिव स्कीम चलाती थी। इसमें उसने देश भर के लोगों से पैसा लिया और वापस नहीं किया। सेबी ने कहा था कि कोरोना महामारी के कारण वर्तमान लॉकडाउन की स्थिति के कारण इसमें देरी हो रही है।
सेबी ने कहा कि वह असुरे एग्रोटेक लिमिटेड और/या उसके निदेशकों से पैसे की वसूली के छह महीने के भीतर रिफंड प्रक्रिया को पूरा करने का प्रयास करेगी। 30 अप्रैल, 2020 तक कंपनी के 8,367 निवेशकों ने पैसा वापस पाने के लिए फॉर्म जमा किया। मई 2016 में सेबी ने असुरे एग्रोटेक और उसके निदेशकों से निवेशकों का पैसा लौटाने को कहा था, जिसने तीन महीने में अवैध निवेश योजनाओं के जरिए जुटाया गया था।
कंपनी ने पशुधन/मुर्गी पालन की खरीद की योजनाओं के तहत विभिन्न निवेश योजनाओं के माध्यम से कुल 69.30 करोड़ रुपए जुटाए थे। फर्म ने दावा किया था कि उसने 31 दिसंबर, 2015 तक 11.74 करोड़ रुपए वापस किए हैं। बाकी के 57.55 करोड़ रुपए वापस करने हैं। हालांकि, इसने अपने दावे के बारे में कोई योग्य सबूत उपलब्ध नहीं कराया।