डीबीएस बैंक में खाता है तो अब देना होगा 6 प्रतिशत जुर्माना, यह है कारण
मुंबई- अगर आपके डीबीएस बैंक इंडिया के बचत खाते में महीने का औसत बैलेंस (AMB) कम रहता है, तो आपको जुर्माना देना होगा। यह नियम 1 अगस्त 2025 से लागू होगा।
बैंक का कहना है कि अगर आप अपने खाते में जरूरी बैलेंस नहीं रखते हैं, तो आपको जितना बैलेंस कम होगा, उसका 6% जुर्माना देना होगा। यह अधिकतम 500 रुपये तक होगा। लेकिन यह जुर्माना 500 रुपये से ज्यादा नहीं होगा। इसका मतलब है कि अगर आपके खाते में बैलेंस कम है, तो आपको कुछ पैसे जुर्माने के तौर पर देने होंगे.
डीबीएस बैंक इंडिया के मुताबिक सामान्य बचत खाते में ग्राहकों का औसत मासिक बैलेंस (AMB) 10,000 रुपये होना चाहिए। अगर आपका बैलेंस इससे कम रहता है, तो आपको जुर्माना देना होगा। डीबीएस बैंक बचत खाते के लिए MAB 10,000 रुपये ही रहेगा। बैंक ने ग्राहकों को जुर्माने से बचने के लिए आवश्यक MAB बनाए रखने की सलाह दी है।
अलग-अलग खातों के लिए अलग-अलग चार्ज होंगे। इसकी जानकारी आपको बैंक की वेबसाइट पर मिल जाएगी। 1 मई 2025 से डीबीएस बैंक ने एटीएम से कैश निकालने के नियमों में भी बदलाव किया है। अब मुफ्त लिमिट से ज्यादा बार पैसे निकालने पर आपको ज्यादा फीस देनी होगी। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने बैंकों को यह अनुमति दी है कि वे मुफ्त लिमिट के बाद एटीएम से पैसे निकालने पर अधिकतम 23 रुपये तक चार्ज कर सकते हैं।
डीबीएस बैंक अब नॉन-डीबीएस बैंक एटीएम से मुफ्त लिमिट के बाद पैसे निकालने पर 23 रुपये चार्ज करेगा। हालांकि, डीबीएस बैंक के एटीएम से पैसे निकालने पर कोई चार्ज नहीं लगेगा। आप डीबीएस बैंक के एटीएम से जितनी बार चाहें उतनी बार बिना किसी फीस के पैसे निकाल सकते हैं।