बैंकिंग संशोधन बिल पास, अब एक खाते में चार नॉमिनी को रखने की छूट

मुंबई- लोकसभा में बैंकिंग अमेंडमेंट बिल 2024 पास हो गया है। इस बैंकिंग संशोधन बिल के तहत कई अहम बदलाव किए जाएंगे। भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934, बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949, भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम 1955 और अन्य कानूनों में संशोधन करेंगे।

फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने यह बिल लोकसभा में पेश किया था। इस बिल में कुल 19 अमेंडमेंट्स यानी संशोधन प्रस्तावित हैं। बिल को संसद के मौजूदा शीतकालीन सत्र में सरकार ने लोकसभा में पास करा लिया है। नए कानून के लागू होने के बाद अकाउंट होल्डर अब एक बैंक अकाउंट के लिए 4 नॉमिनी ऐड कर सकेंगे। यह बदलाव अनक्लेम्ड अमाउंट को सही उत्तराधिकारी तक पहुंचाने के लिए किया जा रहा है। मार्च 2024 तक बैंकों में लगभग 78,000 करोड़ रुपए की ऐसी राशि है, जिस पर कोई दावा नहीं किया गया है।

सरकार भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम और बैंकिंग कंपनियों के अधिग्रहण कानून में अमेंडमेंट यानी संशोधन कर रही है। इस अमेंडमेंट से 7 साल तक दावा न किए गए डिविडेंड, शेयर, इंटरेस्ट और मैच्योर बॉन्ड की रकम को इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड यानी IEPF में ट्रांसफर किया जा सकेगा। इससे निवेशक IEPF के जरिए अपनी रकम का दावा कर सकेंगे।

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