सेबी ने पेटीएम सीईओ और सदस्यों को भेजा नोटिस, आईपीओ में छुपाया तथ्य
मुंबई- मार्केट रेगुलेटर सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (SEBI) ने पेटीएम के फाउंडर विजय शेखर शर्मा और नवंबर 2021 में IPO के दौरान बोर्ड में शामिल सदस्यों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। यह नोटिस IPO लाने के दौरान तथ्यों को गलत तरीके से पेश किए जाने के आरोपों से जुड़ा हुआ है।
पेटीएम की पैरेंट कंपनी वन97 कम्युनिकेशंस लिमिटेड का शेयर नवंबर 2021 में लिस्ट हुआ था। SEBI ने यह जांच रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) के जानकारियों के आधार पर शुरू की है। रिपोर्ट के अनुसार, मामले में जानकारी रखने वाले लोगों ने बताया कि इस साल की शुरुआत में ही RBI ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक की जांच की थी।
पेटीएम की पैरेंट कंपनी वन97 कम्युनिकेशंस लिमिटेड का शेयर पिछले पांच दिन में 8.59%, एक साल में 40.06% और इस साल अब तक 18.10% का निगेटिव रिटर्न दिया है। जब IPO के लिए डॉक्यूमेंट भेजे गए थे तो विजय शेखर शर्मा के पास कंपनी का मैनेजमेंट कंट्रोल था ना कि वह एम्प्लॉई थे। इसीलिए SEBI ने उस समय कंपनी के उन डायरेक्टर्स को भी कारण बताओ नोटिस जारी किया था, जिन्होंने विजय शेखर शर्मा के स्टैंड का समर्थन किया था।
शेयर की लिस्टिंग के बाद शर्मा एम्प्लॉई स्टॉक ऑप्शन (ESOp) के लिए अयोग्य हो गए क्योंकि SEBI के नियमों के मुताबिक, IPO आने के बाद प्रमोटर्स को ESOp नहीं मिलता है। शेयर की लिस्टिंग के बाद शर्मा एम्प्लॉई स्टॉक ऑप्शन (ESOp) के लिए अयोग्य हो गए क्योंकि SEBI के नियमों के मुताबिक, IPO आने के बाद प्रमोटर्स को ESOp नहीं मिलता है। SEBI पहले भी कंपनी के डायरेक्टर्स पर कार्रवाई कर चुका है। तब ये मामले वित्तीय हेराफेरी से जुड़े थे।