अब बैंक खाते में आप रख सकते हैं चार नॉमिनी, लोकसभा में पेश हुआ बिल

मुंबई- बैंक खाताधारक (Bank Account Holders) आने वाले दिनों में अपना खाते में चार नॉमिनी के नाम घोषित कर सकेंगे जिससे उनकी मृत्यु होने के बाद खाते में जमा रकम को सभी नॉमिनी को दिया जा सके। वित्त राज्यमंत्री पंकज चौधरी ने शुक्रवार 9 अगस्त 2024 को लोकसभा में बैंकिंग कानून संशोधन बिल 2024 को पेश किया है जिसमें बैंक खाताधारकों को चार नॉमिनी के नाम देने का प्रावधान किया गया है।

बैंकिंग रेग्यूलेशन संशोधन विधेयक 1949 के सेक्शन 45ZA के प्रस्ताव के मुताबिक बैंक खाताधारक एक से अधिक और ज्यादा से ज्यादा चार नॉमिनी बना सकेंगे. बिल के मुताबिक खाताधारक 4 से ज्यादा नॉमिनी के नाम घोषित नहीं कर सकेंगे. खाताधारक को हर नॉमिनी के नाम के आगे डिपॉजिट रकम के अनुपात जो उसे मिलेगा उसे घोषित करना होगा।

खाते में जमा पूरे रकम के लिए नॉमिनी का नाम देना होगा. अगर बैंकिंग कंपनी में जमा डिपॉजिट रकम के मिलने से पहले किसी नॉमिनी की मृत्यु हो जाती है तो ऐसी स्थिति में उस नॉमिनी का नॉमिनेशन रद्द हो जाएगा और उस नॉमिनी के पक्ष में जो रकम डिपॉजिट होगा उसे ऐसे माना जाएगा जैसे उस डिपॉजिट के अनुपात के लिए कोई नॉमिनेशन किया ही नहीं गया था।

बैंकिंग कानून संशोधन बिल 2024 के जरिए नॉमिनी की संख्या को बढ़ाये जाने के मकसद को देखें तो बैंकों में जमा अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स है। मार्च 2024 तक बैंकों में करीब 78,000 करोड़ रुपये ऐसे जमा है जिनका कोई दावेदार नहीं है। यही वजह है कि खाताधारकों को विकल्प दिया जा रहा है कि वो एक से ज्यादा नॉमिनी का नाम दे सकें। इससे अनक्लेम्ड डिपॉजिट की समस्या से निपटने में मदद मिलेगी और सही नॉमिनी को अकाउंट में जमा रकम को दिया जा

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *