गेंहू की जमाखोरी व कीमतों पर अंकुश, थोक कारोबारी 500 टन रख सकेंगे भंडार
मुंबई- सरकार ने गेंहू की जमाखोरी और कीमतों पर अंकुश लगाने के लिए नियम सख्त कर दिया है। अब थोक विक्रेता 1,000 टन के बजाय केवल 500 टन का ही भंडार रख सकेंगे। बड़े खुदरा विक्रेता हर दुकान में केवल पांच टन और कुल मिलाकर 500 टन का भंडार रख सकेंगे। पहले यह सीमा 1,000 टन की थी।
खाद्य मंत्रालय ने बृहस्पतिवार को बताया कि प्रोसेसर्स को अप्रैल 2024 तक मासिक स्थापित क्षमता के 70 प्रतिशत के बजाय 60 प्रतिशत बनाए रखने की मंजूरी दी जाएगी। गेहूं पर भंडारण सीमा 12 जून, 2023 को लागू की गई थी, जो इस साल मार्च तक रहेगी। मंत्रालय ने कहा कि सभी संस्थाओं को गेहूं स्टॉक सीमा पोर्टल पर पंजीकरण कराना होगा और हर शुक्रवार को भंडारण की स्थिति देनी होगी।
जिन कारोबारियों के पास फिलहाल तय सीमा से ज्यादा गेहूं है, उन्हें इस सूचना के 30 दिन के भीतर भंडारण को घटाना होगा। केंद्र सरकार ने अब तक खुले बाजार की योजना के जरिये 2,150 रुपये प्रति क्विंटल के भाव पर 80.04 लाख टन गेहूं जारी किया है। 25 लाख टन इस महीने के अंत तक जारी किया जाएगा।