इनकम टैक्स रिटर्न अब सितंबर तक भर सकते हैं, पहले जुलाई तक थी तारीख

मुंबई– अगर आप इनकम टैक्स भरते हैं तो आपके लिए राहत की खबर है। IT डिपार्टमेंट ने इनकम टैक्स फाइल करने की अंतिम तारीख बढ़ाकर 30 सितंबर 2021 कर दी है। पहले यह तारीख 31 जुलाई थी। कोरोना संक्रमण के चलते सरकार ने टैक्स फाइल करने से संबंधित तारीखों को बढ़ाने का फैसला लिया है। 

सरकार की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस (CBDT) ने इनकम टैक्स एक्ट, 1961 के सेक्शन 119 के तहत अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए इनकम टैक्स रिटर्न भरने की समय सीमा बढ़ा दी है। 

असेसमेंट ईयर (2021-22) के इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई से बढ़ाकर 30 सितंबर कर दी गई है। CBDT ने आयकर कानून की धारा-139 की उपधारा-1 के तहत यह फैसला लिया है। टैक्स ऑडिट रिपोर्ट फाइनल करने की लास्ट डेट 30 सितंबर से बढ़कर 31 अक्टूबर हो गई है। 

फॉर्म-16 जारी करने की आखिरी तारीख भी 15 जून से बढ़ाकर 15 जुलाई 2021 कर दी गई है। यहां फॉर्म-16 ITR फाइल करने में मदद करता है। इसका इस्तेमाल इनकम के सबूत के तौर पर होता है। देरी से ITR इनकम टैक्स एक्ट, 1961 के सेक्‍शन 139(4) के तहत फाइल किए जाने वाले ITR फाइलिंग की लास्ट डेट भी बढ़ी है। इसे 31 दिसंबर से बढ़ाकर 31 जनवरी 2021 किया गया है। रिवाइज्‍ड ITR कोई टैक्‍सपेयर तब फाइल करता है, जब उससे ओरिजनल टैक्‍स रिटर्न फाइल करते समय कोई चूक हो जाती है। 

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