ज्यादा फायदा देने का वादा कर ठगी, सेबी ने 40 लाख का जुर्माना लगाया

मुंबई– शेयर बाजार रेगुलेटर सेबी ने श्री राम रियल इस्टेट एंड बिजनेस सोल्यूशंस सहित इसके 6 डायरेक्टर्स और कर्मचारियों पर 40 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। यह जुर्माना कलेक्टिव इनवेस्टमेंट स्कीम (सीआईएस) चलाने के मामले में लगा है। इस तरह की स्कीम को चलाने के लिए सेबी से मंजूरी लेनी होती है।  

जिन लोगों पर जुर्माना लगाया गया है उसमें श्री राम रियल इस्टेट एंड बिजनेस सोल्यूशंस, विजय सिंह, सोहन कुमार पटेल, सुभाष देशमुख, बबलू प्रजापति, गोपाल मीना और भुवनेश्वर प्रसाद साहू हैं। हालांकि 5 लोगों को सबूतों के अभाव में छोड़ दिया गया है। यह कंपनी ग्वालियर के रजिस्ट्रार ऑफिस में रजिस्टर्ड है और इसकी ब्रांच भोपाल सहित कई जिलों में है। 

सेबी ने सोमवार को जारी सर्कुलर में कहा कि 3 जून 2013 को उसे श्री राम रियल इस्टेट एंड बिजनेस सोल्यूशंस के बारे में शिकायत मिली थी। इसमें कहा गया था कि कंपनी ने ज्यादा रिटर्न देने का वादा किया था। सेबी ने इसकी जांच शुरू की। जांच के दौरान पता चला कि इन लोगों ने निवेशकों से इनाम देने और अन्य के नाम पर काफी पैसे वसूले।  

सेबी ने 2014 में 22 अगस्त को कारण बताओ नोटिस जारी किया था। इसमें आरोपियों ने कोई सही जवाब नहीं दिया। कई आरोपियों तक जब सेबी की नोटिस नहीं पहुंची तो सेबी की इंदौर ब्रांच खुद नोटिस देने पहुंची। पर सुनवाई के लिए कोई भी आरोपी सेबी के सामने पेश नहीं हुआ। आरोपी अपनी स्कीम में मनी बैक, एकमुश्त प्लान जैसी स्कीम चला रहे थे। इसमें ज्यादा रिटर्न का वादा किया जाता था।  

यह कंपनी रियल इस्टेट के बिजनेस में है और ढेर सारे अलग-अलग लोकेशन पर प्रोजेक्ट चलाती है। इसके दो प्रोजेक्ट मध्य प्रदेश के देवास और शाजापुर में हैं। शाजापुर के प्रोजेक्ट के लिए इसने 43 ग्राहकों से 1.79 करोड़ रुपए लिया जबकि देवास के लिए 22 ग्राहकों से 99.77 लाख रुपए लिया। कुल 65 निवेशकों ने 2.79 करोड़ रुपए का निवेश किया। इसमें से 36 निवेशक मध्य प्रदेश के, 12 महाराष्ट्र के और 16 छत्तीसगढ़ के थे।  

इस कंपनी की ब्रांच बालोद, धार, ग्वालियर, मंदसौर, पुणे, रायसेन और सवाई माधोपुर जैसे इलाकों में थी। इसने निवेशकों से कहा कि सभी प्रापर्टी लोकल अथॉरिटी के साथ मंजूर हैं। कंपनी ने अपने कर्मचारियों को 25.82 लाख रुपए कमीशन के रूप में दिया। सेबी ने जांच के दौरान पाया कि 2019 तक इसने 383 निवेशकों से कुल 12 करोड़ रुपए हासिल किया। शिकायतों के आधार पर सेबी ने इसकी जांच शुरू की थी जिसमें ठगी का मामला सामने आया। इसी आधार पर सेबी ने सोमवार को एक ऑर्डर जारी कर इन लोगों पर जुर्माना लगा दिया। 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *