दिल्ली मेट्रो में अब लेकर जा सकते हैं दो बोतल शराब, ये हैं इसका नियम 

मुंबई- दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (DMRC) ने सभी लाइन की मेट्रो ट्रेनों में पैसेंजर्स को अल्कोहल की बोतल ले जाने की अनुमति दे दी है। हालांकि, DMRC ने कुछ शर्तों के साथ पैसेंजर्स को ये सुविधा दी है। इन शर्तों के मुतबिक, एक यात्री अधिकतम दो बोतल शराब लेकर सफर कर पाएगा। 

अगर बोतल की सील खुली हुई है तो आप उसे लेकर दिल्ली मेट्रो में यात्रा नहीं कर पाएंगे क्योंकि डीएमआरसी ने सीलबंद बोतल के साथ यात्रा की अनुमति दी है। हालांकि, मेट्रो परिसर में शराब पीने पर लागू प्रतिबंध आगे भी जारी रहेगा। डीएमआरसी की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन की तरह दिल्ली मेट्रो की सभी लाइन पर प्रति व्यक्ति अधिकतम दो सीलबंद बोतल ले जाने की अनुमति होगी। 

डीएमआरसी ने कहा है कि एयरपोर्ट मेट्रो लाइन को छोड़कर दिल्ली मेट्रो के अन्य सभी लाइन पर अब तक शराब की बोतल ले जाने की अनुमति नहीं थी। मेट्रो परिसर में शराब पीना सख्त वर्जित है। दिल्ली मेट्रो ने पैसेंजर्स से यात्रा के दौरान गरिमा बनाए रखने का आग्रह किया है। डीएमआरसी ने कहा है कि अगर कोई यात्री अल्कोहल के नशे में किसी प्रकार का गलत व्यवहार करता हुआ पाया जाता है तो उसके खिलाफ कानून के उचित प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। 

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