सहारा और सुब्रय रॉय के बैंक खाते और म्यूचुअल फंड जब्त करने का आदेश
नई दिल्ली। पूंजी बाजार नियामक सेबी ने सोमवार को सहारा और कंपनी के प्रवर्तक सुब्रतो रॉय व अन्य के बैंक खातों और डीमैट खातों को जब्त करने का आदेश दिया। यह आदेश सहारा के ऑप्शनली फुली कनवर्टिबल डिबेंचर्स (ओएफसीडी) के जरिये जुटाई गई 6.42 करोड़ रुपये की रकम के मामले में दिया गया है।
इसके साथ ही सहारा कमोडिटी सर्विसेस, अशोक रॉय चौधरी, रवि शंकर दूबे और वंदना भार्गव के भी खातों को जब्त किया जाएगा। मूल रकम के अलावा ब्याज, शुल्क, खर्च और अन्य जो भी लागत है, उसे भी वसूला जाएगा। सेबी ने सभी बैंकों, डिपॉजिटरी और म्यूचुअल फंड से कहा है कि सहारा और अन्य से जुड़े किसी भी खातों से पैसों की निकासी पर रोक लगाई जाए। जून में सेबी ने 6 करोड़ रुपये का जुर्माना इन लोगों पर लगाया था।