मोटर इंश्योरेंस के तहत नो क्लेम बोनस का ऐसे मिलेगा फायदा
मुंबई- हमारे वाहन की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक विस्तृत मोटर इंश्योरेंस अच्छा साधन माना जाता है। यह हमें थर्ड पार्टी की लायबिलिटी के खिलाफ भी कवरेज देता है। नो क्लेम बोनस (NCB) मोटर इंश्योरेंस में एक महत्वपूर्ण फैक्टर है।
इंश्योरेंस कंपनी आपको प्रत्येक क्लेम फ्री वर्ष के लिए नो क्लेम बोनस प्रदान करती है। एनसीबी छूट स्लैब के अनुसार दी जाती है। यह पहले वर्ष के लिए 20% से शुरू होता है। धीरे-धीरे दूसरे, तीसरे, चौथे और पांचवें वर्षों के लिए क्रमशः 25%, 35%, 45% और 50% तक पहुँच जाता है। यह छूट अधिकतम 50% तक होती है।
एनसीबी केवल ओन डैमेज प्रीमियम पर लागू होता है न कि थर्ड-पार्टी प्रीमियम पर। मान लीजिए कि पूरा प्रीमियम 3,000 रुपए है। इसका 20% थर्ड पार्टी प्रीमियम है जो कि 600 रुपए है। अतः नो क्लेम बोनस छूट 2,400 रुपए के ओडी प्रीमियम पर लागू होगी।
नो क्लेम बोनस अच्छे ड्राइविंग व्यवहार के लिए दिया जाने वाला एक इनाम है। इसका मतलब है कि जब आप अपनी गाड़ी बदलते हैं या किसी नए इंश्योरेंस कंपनी के पास जाते हैं तो आप आसानी से अपना NCB ट्रांसफर कर सकते हैं। साथ ही, आप कुछ मामूली नुकसान के लिए दावा करने से बचकर अपने नो क्लेम बोनस को लंबे समय तक बरकरार रख सकते हैं।
दावा फाइल करने से पहले लागत बनाम लाभ (cost vs benefit) विश्लेषण करना स्मार्ट काम है। मान लीजिए कि आप अगले वर्ष 6,000 रुपए की NCB छूट के लिए पात्र हैं। आपको मामूली नुकसान का सामना करना पड़ता है। मरम्मत की लागत 3,000 रुपए है। यदि आप इस मरम्मत के लिए दावा करते हैं, जिसकी लागत 3,000 है, तो आप 6,000 रुपए के नो क्लेम बोनस बोनस का दावा करने का अधिकार खो देंगे और 3,000 का नुकसान कर बैठेंगे। ऐसा विश्लेषण आपको यह पता लगाने में मदद करेगा कि आपको दावा दायर करना चाहिए या नहीं।
एनसीबी ट्रांसफर काफी सरल प्रक्रिया है। ऑफ़लाइन प्रक्रिया के लिए आप अपने इंश्योरेंस कंपनी से संपर्क कर सकते हैं। आवश्यक दस्तावेज जमा कर सकते हैं। इंश्योरेंस कर्ता आपका NCB प्रमाणपत्र जारी करेगा। आपको नए इंश्योरेंस कंपनी को प्रमाणपत्र जमा करना होगा और वे एनसीबी को ट्रांसफर कर देंगे।
यदि आप कवर ऑनलाइन खरीद रहे हैं तो उस स्थिति में आपको नए इंश्योरेंस कंपनी को सही NCB, पिछली पॉलिसी संख्या और पिछले इंश्योरेंस कंपनी के बारे में जानकारी देना होगा। एक और दिलचस्प बात यह है कि नो क्लेम बोनस सर्टिफिकेट 3 साल के लिए वैध होता है। इसलिए यदि आप कुछ वर्षों के लिए विदेश जा रहे हैं या कुछ समय के लिए ऑफ-रोड जाने की योजना बना रहे हैं, तो आप उक्त वर्षों के लिए NCB की वैधता के बारे में सुनिश्चित हो सकते हैं।
एनसीबी को नई कार में ट्रांसफर करते समय ध्यान देने वाली महत्वपूर्ण बात यह है कि जब तक आप पुरानी कार के मालिक नहीं हैं तब तक आप छूट का लाभ नहीं उठा सकते हैं। आप अपनी पुरानी कार को बेच सकते हैं। NCB को अपने पास रख सकते हैं और इसे अपनी नई कार में ट्रांसफर कर सकते हैं। एक दूसरा पहलू यह है कि आप अपनी पुरानी कार को छोड़ना नहीं चाहते हैं, तो उस स्थिति में आप अपने पुराने वाहन का मालिकाना हक अपने परिवार के सदस्य को दे सकते हैं।
यहां बताया गया है कि कैसे नो क्लेम बोनस आपकी नई कार के प्रीमियम को कम करने में मदद करता है। मान लीजिए कि आपकी पुरानी कार 8-10 साल पुरानी है, और आपने लगातार 5 वर्षों में कोई दावा नहीं किया है। इसका मतलब है कि आप 50% NCB के लिए पात्र हैं। आपने अभी एक नई कार खरीदी है और प्रीमियम राशि 30,000 रुपए है। इसमें से 5,000 रुपए थर्ड पार्टी प्रीमियम है और बाकी 25,000 रुपए खुद के नुकसान के लिए प्रीमियम है। आप उस 50% नो क्लेम बोनस को ट्रांसफर कर सकते हैं जिसे आपने सही तरीके से पाया है और 25,000 रुपए पर छूट प्राप्त कर सकते हैं। NCB दो स्थितियों में खत्म हो सकता है। एक जब आप दावा फाइल नहीं करेंगे। दूसरा यदि आप अपनी मोटर इंश्योरेंस पॉलिसी की समापन तिथि से 90 दिनों के भीतर रिन्यू नहीं करते हैं

