जे एम फाइनेंशियल के वाइस प्रेसीडेंट ने सेबी के साथ 15 लाख रुपए में किया सेटलमेंट
मुंबई- जे एम फाइनेंशियल के वाइस प्रेसीडेंट अतुल सराओगी ने 7 साल पुराने एक मामले में सेबी के साथ सेटलमेंट कर लिया है। इसके एवज में सराओगी ने सेबी को 15 लाख 5 हजार रुपए सेटलमेंट चार्ज के रूप में चुकाया। यह जानकारी सेबी ने गुरुवार को एक ऑर्डर में दी।
ऑर्डर के मुताबिक, इस मामले में सेबी ने जे एम फाइनेंशियल लिमिटेड के शेयरों में एक नवंबर 2013 से 31 दिसंबर 2016 के बीच अतुल सराओगी और उनकी सास विमला देवी कलंत्री की जांच की। जांच के दौरान सेबी ने पाया आवेदनकर्ता जे एम फाइनेंशियल के शेयरों में ऑफ मार्केट कारोबार किया। यह कारोबार नियमों के विपरीत था। इसमें जो खुलासे करने थे, वह खुलासा नहीं किया गया था।
सेबी के मुताबिक जे एम फाइनेंशियल के कुल 41,246 शेयरों को ऑफ मार्केट में विमला देवी कलंत्री को 3 दिसंबर 2013 को ट्रांसफर किया गया। फिर यह शेयर विमला देवी कलंत्री ने 21 अक्टूबर 2014 को ट्रांसफर कर दिया। जांच के दौरान जे एम फाइनेंशियल ने 4 अक्टूबर 2018 को सेबी को बताया कि आवेदनकर्ता कंपनी में वाइस प्रेसीडेंट है।
सेबी ने जांच में पाया कि सराओगी ने 3 दिसंबर 2013 और 21 अक्टूबर 2014 को 41,246 इक्विटी शेयरों को विमलादेवी को ट्रांसफर किया। सराओगी ने ट्रांसफर से पहले जे एम फाइनेंशियल से कोई क्लीयरेंस नहीं लिया। सेबी ने जांच के बाद जब सराओगी को कारण बताओ नोटिस जारी किया तो सराओगी ने इस मामले में सेटलमेंट फाइल किया। सेटलमेंट फाइल होने के बाद सेबी ने इस मामले को 8 जून 2020 को स्वीकार किया। इसके बाद सेबी ने इस मामले में 15 लाख 5 हजार रुपए का सेटलमेंट चार्ज लगाया। इस चार्ज को सराओगी ने 10 जुलाई को भर दिया।