इंडिगो पर 22.20 करोड़ का जुर्माना नाकाफी, 61% हवाई यात्रियों ने जताई नाराजगी
मुंबई-भारत के 61% हवाई यात्रियों का मानना है कि इंडिगो एयरलाइन पर लगाया गया ₹22.20 करोड़ का जुर्माना और उसके खिलाफ की गई कार्रवाई काफी नहीं है। एक सर्वे के मुताबिक यात्रियों का मानना है कि यह सजा उस मानसिक और आर्थिक परेशानी के मुकाबले कुछ भी नहीं है जो उन्होंने झेली थी। 3 से 5 दिसंबर, 2025 के बीच नए नियमों के कारण इंडिगो की 2507 फ्लाइट कैंसिल और 1852 फ्लाइट लेट हुई थीं। इस कारण 3 लाख से ज्यादा यात्रियों को परेशानी हुई थी। इसके बाद डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन (DGCA) ने इंडिगो पर ₹22.20 करोड़ का जुर्माना लगाया था।
कार्रवाई के बाद हुए सर्वे में 292 जिलों के 31,000 से ज्यादा हवाई यात्रियों ने हिस्सा लिया। ट्रैवलर्स ने बताया कि ये छोटी पेनाल्टी भविष्य में इस तरह की घटनाएं रोकने के लिए काफी नहीं है। हालांकि 21% लोगों ने कार्रवाई को पूरी तरह सही बताया और 18% ने कोई क्लियर आंसर नहीं दिया। इसके अलावा सर्वे में शामिल कई पैसेंजर्स ने आरोप लगाया कि फ्लाइट कैंसिल होने के बाद इंडिगो ने उन्हें कानूनी रूप से मिलने वाला कैश रिफंड देने के बजाय ट्रैवल वाउचर थमा दिए।
जुर्माना एयरक्राफ्ट रूल्स, 1937 के रूल 133A के तहत लगाया गया है। इसके तहत कुल जुर्माना ₹1.80 करोड़ है, लेकिन FDTL नियमों का 68 दिन तक पालन नहीं करने पर प्रतिदिन ₹30 लाख का जुर्माना लगाया गया। जिसकी राशि ₹20.40 करोड़ है। इस तरह कुल जुर्माना ₹22.20 करोड़ हुआ। इंडिगो ने कहा है कि वह DGCA के सभी आदेशों को पूरी तरह मानेंगी। जो भी जरूरी सुधार होंगे, समय पर किए जाएंगे।

