मरीज के इलाज का दावा किया खारिज, स्टार हेल्थ को देना होगा 50,000 रुपये का मुआवजा

मुंबई- कोविड से संबंधित दावा खारिज करने के मामले में जिला उपभोक्ता आयोग ने स्टार हेल्थ एंड एलाइड बीमा कंपनी को 50,000 रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया है। साथ ही, 6 फीसदी वार्षिक ब्याज और 2,000 रुपये मुकदमेबाजी के खर्च के रूप में देना होगा। सभी भुगतान 30 दिनों में करना होगा।

जिला उपभोक्ता आयोग ने कहा, बीमा कंपनी इलाज की दिशा या तरीका तय नहीं कर सकती। यह मामला इस आधार पर खारिज किया गया कि मरीज में कोई लक्षण नहीं थे। उसका इलाज घर पर ही होना चाहिए था। दादरी की नीतू नागर ने 1 सितंबर, 2022 को जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के समक्ष शिकायत दर्ज कराई थी।

नागर ने बताया, उनके पति 2018 से स्टार हेल्थ की फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा इंश्योरेंस पॉलिसी के अंतर्गत कवर थे। जनवरी, 2022 में दावा दायर किया गया। नागर को तेज बुखार और सांस लेने में तकलीफ होने पर ग्रेटर नोएडा के यथार्थ अस्पताल में भर्ती कराया गया था। परिवार को लगा कि उन्हें तुरंत अस्पताल में भर्ती कराना जरूरी है। भर्ती होने से पहले कंपनी को सूचित किया गया था। परिवार को बताया गया कि कैशलेस क्लेम कुछ दिनों में स्वीकृत हो जाएगा।

अस्पताल का बिल चुकाने से इन्कार

बीमा कंपनी ने बाद में अस्पताल का बिल चुकाने से इन्कार कर दिया। कुल खर्च 49,423 रुपये आया। परिवार ने खुद यह राशि चुकाई और प्रतिपूर्ति के लिए आवेदन किया। जब दावा नहीं निपटा, तो नागर ने 3 अगस्त, 2022 को बीमा कंपनी को कानूनी नोटिस भेजा। कोई जवाब नहीं आने पर आयोग में शिकायत दर्ज कराई।

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