विनियमित संस्थाओं और एजेंट को सोशल मीडिया पर प्रमुखता से दिखाना होगा नाम
मुंबई- सेबी ने सभी विनियमित संस्थाओं और उनके एजेंटों को अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के होम पेज पर पंजीकृत नाम और पंजीकरण संख्या को प्रमुखता से प्रदर्शित करने का प्रस्ताव दिया है। निवेशकों को गुमराह होने से बचाने के लिए यह प्रस्ताव दिया गया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वीडियो या कोई अन्य सामग्री प्रकाशित करते समय संस्थाओं को यह सुनिश्चित करना होगा कि सामग्री में निषिद्ध कोई भी चीज या निवेशकों के हितों को नुकसान पहुंचाने वाली कोई सामग्री न हो।
सेबी ने सुझाव दिया कि संस्थाओं और उनके एजेंटों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उनके पोस्ट में गारंटीकृत रिटर्न का कोई वादा, गलत बयान और ऐसी सामग्री न हो जो झूठी, भ्रामक, पक्षपाती या निवेशकों को गुमराह करने की संभावना हो। ऐसे बयानों से बचना चाहिए जो निवेशकों की जानकारी की कमी का फायदा उठाते हों।
पिछले प्रदर्शन का उल्लेख नहीं कर सकते
सेबी ने कहा, पिछले प्रदर्शन का उल्लेख करने से भी बचना चाहिए, जब तक कि सेबी मंजूरी न दे। सेबी की मंजूरी के बिना किसी भी व्यक्ति द्वारा निवेश सलाह या प्रदर्शन संबंधी दावे की पेशकश पर भी प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। यदि सोशल मीडिया सामग्री का कोई भी हिस्सा संस्था या उसके उत्पादों या सेवाओं को बढ़ावा देता है, तो ऐसी सामग्री को विज्ञापन माना जाना चाहिए।
रीट को इक्विटी साधन माना जाएगा
म्यूचुअल फंड और स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टमेंट फंड (एसआईएफ) की ओर से रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट्स (रीट) में किए गए निवेश को 1 जनवरी से इक्विटी से संबंधित साधन माना जाएगा। इनविट्स हाइब्रिड साधन के रूप में वर्गीकृत बना रहेगा। प्रमुख शहरों से परे खुदरा भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए वितरक प्रोत्साहन ढांचे में भी बदलाव किया है।

