अमेजन और फ्लिपकार्ट को कोर्ट की फटकार, ट्रेडमार्क का हो रहा है उल्लंघन
मुंबई- दिल्ली हाईकोर्ट ने दिग्गज ई-कॉमर्स कंपनियों अमेजन और फ्लिपकार्ट सहित कई अन्य ई-कॉमर्स वेबसाइटों को फटकार लगाई है। अदालत ने उन्हें ‘ रिलायंस ‘ और ‘ जियो ‘ ट्रेडमार्क का उल्लंघन करने वाले उत्पादों को नहीं बेचने का आदेश दिया है।
जज सौरभ बनर्जी ने आदेश दिया कि रिलायंस और जियो के ट्रेडमार्क का उल्लंघन करने वाले सभी उत्पादों के निर्माण और उनके विज्ञापनों पर भी रोक लगा दी जाए। यह पूरा मामला मुकेश अंबानी के रिलायंस समूह की साख का फायदा उठाकर नकली उत्पादों की बिक्री से जुड़ा है।
दरअसल, कई ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पर रिलायंस और जियो के ट्रेडमार्क से मिलते जुलते नामों और कंपनी-लोगो का इस्तेमाल करके उत्पादों को बेचा जा रहा था। रिलायंस और जियो की साख का फायदा उठाकर ये कंपनियां ग्राहकों के भरोसे से खेल रही थीं। हाईकोर्ट ने साफ कहा कि जिस भी उत्पाद को रिलायंस या जियो ने नहीं बनाया है, उसे रिलायंस या जियो के नाम से नहीं बेचा जा सकता।
कोर्ट ने रिलायंस की दलीलों से सहमति जताते हुए कहा, ‘ऑनलाइन या ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के जरिये बेचे जाने वाली उपभोक्ता वस्तुओं की पहचान के लिए ग्राहक ब्रांड नाम और कंपनी-लोगो पर निर्भर करते हैं। ऐसी परिस्थितियों में अगर उत्पादों के बीच किसी भी प्रकार का भ्रम है तो इससे उपभोक्ता सुरक्षा को खतरा हो सकता है।’