ईपीएफओ में पैसा निकालने के लिए चेक या पासबुक इमेज की जरूरत नहीं

मुंबई- एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गनाइजेशन (EPFO) ने PF अकाउंट की क्लेम सेटलमेंट प्रक्रिया में बदलाव किया है। कर्मचारियों को अब पैसे निकालते समय नाम वेरिफाई कराने के लिए कैंसिल चेक या बैंक पासबुक की इमेज अपलोड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी।

इसके साथ ही PF अकाउंट खोलते समय यूएएन में बैंक सीडिंग प्रक्रिया से एम्प्लॉयर के अप्रूवल को भी हटा दिया गया है। EPFO मेंबर अब आधार ओटीपी के जरिए बैंक अकाउंट नंबर और IFSC कोड वेरिफाई कर सकेंगे।

पुराने नियम के तहत वित्त वर्ष 2024-25 में 1.3 करोड़ सदस्यों ने बैंक सीडिंग के लिए रिक्वेस्ट दी, इसमें एम्प्लॉयर की मंजूरी में औसतन 13 दिन देरी हुई। इसके कारण 14.95 लाख रिक्वेस्ट्स एम्प्लॉयर के पास पेंडिंग हैं। नई प्रक्रिया के तहत सदस्य आधार ओटीपी के जरिए नया बैंक अकाउंट नंबर और IFSC कोड वेरिफाई कर सकेंगे।

बैंक सीडिंग प्रोसेस में कर्मचारी अपने यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (UAN) को बैंक अकाउंट से लिंक करता है। इसके बाद ही EPFO सीधे आपके बैंक खाते में पैसे (जैसे PF निकासी, पेंशन, या ब्याज) ट्रांसफर करता है। क्लेम सेटलमेंट प्रक्रिया में कैंसिल चेक या बैंक पासबुक की इमेज अपलोड करने की प्रक्रिया में बदलाव का ट्रायल 28 मई 2024 से चल रहा है।

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